अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन द्वारा अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 25.10.2020 को पुलिस थाना गोगावां को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम देवलगांव में अंकित अपने घर के सामने कच्ची. महुआ शराब बेचने हेतु बैठा है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर पुलिस थाना गोगावां ने उक्त स्थान पहुंचकर देखा तो एक युवक अपने घर के सामने एक प्लास्टिक की केन लेकर बैठा दिखा। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को पकडकर केन की तलाशी ली जिसमें 08 लीटर हाथभट्टी महुआ शराब अवैध रूप से बेचने हेतु मिली। युवक से नाम, पता पूछने पर आरोपी ने अपना नाम अंकित पिता केशव निवासी देवलगांव का होना बताया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी के समक्ष पेश किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन की ओर से की गई जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।


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