अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 04.10.2020 को आबकारी विभाग खरगोन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम भीखारखेड़ी में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर आबकारी विभाग खरगोन ने उक्त स्थान पहुंचकर देखा तो आरोपी नवलसिंग पिता बोंदर निवासी ग्राम भीखारखेडी के घर से 08 लीटर हाथभट्टी शराब अवैध रूप से बेचने हेतु मिली। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन की ओर से की गई जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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