अवैध शराब विक्रय कर परिवहन कराने वाले आरोपी का न्यायालय ने अग्रिम जमानत आवेदन किया निरस्त
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 18.11.2020 को पुलिस थाना बलकवाडा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बामखल निवासी राहुल जायसवाल अवैध रूप से फोर व्हीलर वाहन में शराब भरकर हसनगांव की ओर से जलज्योति तरफ जा रहा है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर पुलिस थाना बलकवाडा ने जलज्योति टेमरनी फाटे पर पहुंचकर नाकाबंदी किया, कुछ समय पश्चात हसनगांव की ओर से एक वैन एम.पी. 09 बी.डी. 4450 आते दिखी जिसे रोककर तलाशी लेने पर वेन से 10 पेटियां प्रत्येक में 50 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा कुल 90 लीटर देशी मदिरा भरी हुई थी। चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम राहुल पिता नंदकिशोर निवासी बामखल होना बताया । उक्त शराब के संबंध में राहुल से पूछताछ करने पर हिमांशु द्विवेद्वी की शराब दुकान मेनगांव से खरीदकर बेचने हेतु लाना बताया। आरोपी हिमांशु की ओर से अपनी जमानत हेतु अग्रिम जमानत आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यांयालय खरगोन के समक्ष पेश किया जहां उक्त जमानत आवेदन का विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिनके विधिक तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी हिमांशु का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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