मृतक के सिर पर लाठी एंव पत्थर मारकर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारीज

बड़वानी। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेंधवा केे द्वारा मृतक के सिर पर लाठी एंव पत्थर मार के हत्या करने वाले आरोपी पिंटु पिता अंबाराम उम्र 27 वर्ष निवासी चिराग्या फल्या ग्राम खडकी जिला बडवानी की धारा 302,323,504,34 भादवि में जमानत याचिका खारीज की।

  अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 19.05.2020 को ग्राम खड़की में मृतक ईठा पिता गेंदीया और आरोपी पिंटु के बीच पुराने विवाद को लेकर झगडा हुआ। आरोपी पिंटु ने ईठा और उसकी पत्नी सुरलीबाई को उनके घर जाकर गालिया दी व मना करने पर आरोपी पिंटु और उसकी पत्नी शेम्पुबाई ने जान से मारने की नियत से मृतक ईठा के सिर पर लाठी और पत्थर से मारपीट की एवं बीचबचाव करने पर सुरलीबाई को भी लाठी से मार दिया जिससे ईठा की मौके पर ही मौत हो गई।आरोपी पिंटु और उसकी पत्नी वहां से फरार हो गये। फरियादी सुरलीबाई ने अपने परिवार वालो के साथ थाना निवाली पर रिपोर्ट दर्ज कराई । रिपोर्ट पर से थाना निवाली पर अपराध क्रं. 85/2020 धारा 302,323,504,34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई के दौरान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा श्री संजयपाल मोरे द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति करने पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी पिंटु पिता अम्बाराम का आपराधिक कृत्य गंभीर प्रवृत्ति का होने से जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया।

अवैध रूप से ताड़ी मदिरा बेचने वाले आरोपीगण को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000-50,000रुपये का जुर्माना      

बड़वानी। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अवैध ताड़ी शराब बेचने के आरोप में आरोपीगण प्रवीण पिता प्रेमलाल एंव दीपक पिता गला निवासी चुनाभटृी मोहल्ला बड़वानी जिला बडवानी को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000-50,000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।

    अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना दिनांक 29.07.2017 को कस्बा भ्रमण के दौरान आबकारी वृत्त बडवानी मे पदस्थ आबकारी निरीक्षक को मुखबिर से सूचना मिली कि भवती नाका चुनाभटृी मोहल्ला बडवानी में दो व्यक्ति अवैध रूप से ताडी मदिरा लेकर बेचने हेतु मोटर साइकल से आ रहे है।सूचना पर विश्वास कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंच कर देखा वहां दो व्यक्ति मोटर साइकल से भवती नाका चुनाभटृी की ओर आ रहे थे जिनके पास 02 बोरे रखे थे एंव पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे जिन्हे हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा उक्त व्यक्तियो का नाम पता पूछने पर उन्होंने ने अपना नाम प्रवीण पिता प्रेमलाल एंव दीपक पिता गला निवासी चुनाभटृी मोहल्ला जिला बडवानी का होना बताया। आरोपीगण के कब्जे से 02 बोरो मे रखी 34 प्लास्टिक बोतलो में 02-02 लीटर ,कुल 68 लीटर ताड़ी मदिरा हाना पाई गई ।लाईसेंस के संबंध में पूछताछ की तो आरोपीगण ने शराब रखने व बेचने संबंधी लायसेंस नहीं होना बताया तब आरोपीगण से उक्त ताडी मदिरा जप्त की गई। आरोपीगण को गिरफतार कर उनके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

                     

                                                                                                

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