अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर भेजा जेल
विदिशा। माननीय श्रीमान वीरेन्द्र वर्मा जेएमएफसी द्वारा आरोपी मुकेश यादव पुत्र कल्याण सिंह यादव उम्र-36 वर्ष, निवासी-ग्राम पड़रिया थाना कुरवाई जिला विदिशा को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम प्रकरण मेें जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया गया।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मनीष कैथोरिया ने घटना के संबंध में बताया कि, दिनांक 08.12.2020 को जरिये मुखबिर थाना पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भौरासा मारकण्डेय पुलिया के पास एक व्यक्ति शराब कहीं ले जाने के लिये खड़ा है सूचना पर हमराह स्टाफ के रवाना होकर रास्ते पर पहुंचे तो वहां पर रोड किनारे एक व्यक्ति शराब के कार्टून अपने पास रखे मिला पुलिस को देखकर वह भागने का प्रयास करने लगा जिसे हमराह स्टाफ के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मुकेश पिता कल्याण सिंह यादव उम्र-36 साल निवासी ग्राम पड़रिया थाना कुरवाई जिला विदिशा का होना बताया उसके कब्जे में रखे 06 खाकी रंग के कार्टूनों को खोलकर देखा तो उसमें कुल 300 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन के मिले प्रत्येक क्वार्टर में 180 मि.ली. शराब भरी थी कुल 54 लीटर देशी मदिरा प्लेन की शराब थी जिसकी कीमत करीबन 21,000/- रूपये होगी। आरोपी से शराब को रखने व विक्रय करने का वैध लाइसेंस चाहा गय तो उसने नहीं होना बताया आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय पाये जाने से समक्ष गवाहान आरोपी का विधिवत गिरफ्तार किया गया। अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया जाता है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से न्यायालय द्वारा आरोपी को जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया गया।
शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्री मनीष कैथोरिया ने के द्वारा की गई।
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