शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेजा

विदिशा। विशेष सत्र न्यायालय अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीमती माया विष्वलाल ने आरोपी हिफजान पुत्र रिजवान कुरैशी उम्र 21 वर्ष निवासी पठार मोहल्ला, मुगलसराय जिला विदिशा की धारा 363, 366, 376(3), 376(2)(एन), 344 भादवि, 5/6 पाॅक्सो एक्ट तथा 3(2)(v) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में जमानत याचिका खारिज कर जेल भेजा।

मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झा ने घटना के संबंध में बताया कि घटना दिनांक 14.03.2020 को सुबह 05ः45 बजे पीड़िता की मां काम करने बासौदा नाका चली गयी थी जब वह काम करके वापस लौटी तो उसने अपनी बेटी से पीड़िता के बारे में पूछा तब पूछने पर उसकी बेटी ने बताया कि उसे पीड़िता के बारे में कुछ नहीं पता है। पीड़िता की मां ने आस-पास तथा रिश्तेदारों में पीड़िता के बारे में पूछा लेकिन पीड़िता का कोई पता नहीं चला। पीड़िता के न मिलने पर थाना सिरोंज में पीड़िता को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकार ले जाने की सूचना लेखबद्ध करायी थी जिस पर थाना सिरोंज में अपराध क्र. 111/2020 में अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया था। पीड़िता के दस्तयाब होने के बाद अनवेषण के दौरान यह बात सामने आयी कि अभियुक्त हिफजान पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर जयपुर ले गया था जहां उसके साथ एक से अधिक बार गलत काम किया था।

राज्य की ओर से उक्त प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री इन्द्रप्रकाश मिश्रा द्वारा अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का विरोध इस आधार पर किया कि अभियुक्त के द्वारा अवयस्क बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले जाकर एक से अधिक बार गलत काम किया गया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया। अभियेाजन की ओर से पक्ष सुनने के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेजा गया।

                                             

Comments