अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने के लिए रखने वाले आरोपी को सजा

रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना मण्डीदीप में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी भारत सिंह आत्मज चरण सिंह आयु 40 साल को दण्डित किया गया एवं 2000/ रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।

इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.

  अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना मण्डीदीप द्वारा आरोपी के अधिपत्य से 19 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेज जप्त किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्यि से उक्तआ मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त‍ ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2000/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अवैध रूप से कच्ची मदिरा बेचने के लिए रखने वाले आरोपी को सजा

रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना औ0गंज में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए कच्ची मदिरा रखने वाले आरोपी संतोष आत्मज तुलसीराम आयु 55 साल को दण्डित किया गया एवं 1500/ रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।

इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.

  अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना औ0गंज द्वारा आरोपी के अधिपत्य से 10 लीटर कच्ची मदिरा जप्तव किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्ता वेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्य से उक्त मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीेकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1500/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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