सट्टा खिलाने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया न्यायालय उठने तक की सजा और 700 रूपये जुर्माने से दंडित किया

विदिशा। माननीय श्रीमान कृष्णा अग्रवाल जेएमएफसी द्वारा आरोपी सोनू रैकवार पुत्र कारेलाल रैकवार उम्र-26 वर्ष, निवासी-ग्राम घोसूआ को धारा 4(क) ध्रुत क्रीड़ा अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा व 700 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।  

 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गार्गी झा ने घटना के संबंध में बताया कि, थाना गुलाबगंज में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति स्टेशन पटरी पार सट्टा खिला रहा है। सूचना पर राहगीर गवाह लेकर पटरी के पास पहुॅचे तो देखा कि वहां आरोपी सोनू रैकवार पिता कारेलाल रैकवार निवासी ग्राम घोसूआ सट्टा खिला रहा था। आरोपी सोनू को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी के विरूद्ध ध्रुत क्रीड़ा अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 4(क) धुत क्रीड़ा अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा व 700 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।  

 शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गार्गी झा के द्वारा की गई।


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