अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा और 600 रूपये जुर्माने से किया दण्डित

विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान राकेश सनोडिया द्वारा आरोपी राहुल अग्रवाल पुत्र बृजेश अग्रवाल शर्मा उम्र-19 वर्ष, निवासी- विदिशा को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा व 600 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।  

 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल ने घटना के संबंध में बताया कि, मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि एक व्यक्ति अबैश शराब मोहनगिरी में बेंच रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु हमराह, राहगीर पंचान को साथ लेकर जब मोहनगिरी रोड पर पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति सफेद काले थैला लिए अवैध शराब बेंच रहा है। पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा व नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राहुल अग्रवाल पुत्र बृजेश अग्रवाल बताया। थैले की तलाशी लेने पर उसके थैले में सफेद रंग की देशी प्लेन शराब के 22 क्वार्टर मिले। लाईसेंस पूछने पर आरोपी राहुल अग्रवाल ने लाईसेंस ना होना बताया। आरोपी के विरूद्ध आबाकारी अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। न्यायालय में पुलिस द्वारा अभियोग पत्र व आरोपी को पेश करने पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा व 600 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।  

 शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्येाति गोयल के द्वारा की गई।

देशी मदिरा ले जाने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा और 600 रूपये जुर्माने से किया दण्डित

विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमान राकेश सनोडिया द्वारा आरोपी गोलू शर्मा पुत्र बृजलाल शर्मा उम्र-17 वर्ष, निवासी- विदिशा को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा व 600 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।  

 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल ने घटना के संबंध में बताया कि, थाना कोतवाली में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर सूचना की तस्दीक हेतु कार्यवाही हेतु शमशान घाट के रास्ते विदिशा पहुंचे तो एक लड़का अपने हाथ में प्लास्टिक का थैला लिये हुए आ रहा था। नाम पूछने पर लड़के ने अपना नाम गोलू शर्मा निवासी विदिशा बताया। जब थैले की तलाशी ली गई तो थैले में देशी मसाला मदिरा के 21 क्वार्टर मिले थे। आरोपी के विरूद्ध आबाकारी अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा व 600 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।  

 शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्येाति गोयल के द्वारा की गई।


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