लट्ठ से फरियादी के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगणों को 6-6 माह के कारावास व 1-1 हजार रूपये के अर्थदंड से न्यायालय ने किया दंडित

खरगोन। अभियोजन कार्यालय तहसील भीकनगांव के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सतिश सोलंकी ने बताया कि दिनांक 04-06-2018 को रात्रि करीब 8:30 बजे फरियादी जितेन्द्र पिता गुलाब निवासी पछाया को गांव के अभियुक्तगण सालकराम पिता भागचंद उम्र 47 वर्ष आकाश पिता सालकराम उम्र 20 वर्ष, बालकराम पिता छज्जु उम्र 42 वर्ष, रामविलास पिता बालकराम उम्र 21 वर्ष सभी निवासी ग्राम पछाया ने पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी के घर के सामने खड़े होकर उसे मॉ-बहन की अश्लील गालियां देने लगे जब फरियादी ने गालिया देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ लट्ठ व हाथ मुक्कों से मारपीट की जिससे फरियादी के सिर व हाथ में चोंटे आई। जब फरियादी का मामा गिरधारी बीच बचाव करने आया तो उसके साथ भी आरोपीगणों ने लट्ठ से मारपीट की जिससे उसे भी चोटें आई। आरोपीगण फरियादी से कह रहे थे कि आज तो बच गए किसी दिन जान से खत्म कर देंगे। फरियादी द्वारा थाना भीकनगांव पर उक्त आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके आधार पर पुलिस थाना भीकनगांव द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। माननीय जेएमएफसी न्यायालय भीकनगांव श्री फरहान मसूद कुरैशी द्वारा आरोपीगणों को दोषी पाते हुए धारा 325/34 भादवि में 6-6 माह के कारावास व 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन श्री सतिश सोलंकी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भीकनगांव द्वारा किया गया।

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