4 गौ तस्कर चढे पुलिस के हत्थे

खरगोन। मंगलवार देर रात को थाना कोतवाली खरगोन पर मुखबीर से सूचना प्राप्त हई कि, एक ट्रक नंबर जे.के. 22-ए-6161 मे चार व्यक्ति अवैध रुप से बैलो को भरकर वध करने हेतु राजस्थान से लेकर आ रहे है और खरगोन होते हुए, महाराष्ट्र की ओर जायेगे । उक्त सूचना पर थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।    

 वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) खरगोन रोहित अलावा के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु पुलिस टीम का गठन कर।

 गठित टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मुखबीर द्वारा बताये स्थान नवगृह तिराहा खरगोन के सामने वाहन चैक करते हेतु रवाना किया गया । जहॉ रात्री करिब 10-30 बजे ट्रक क्रमांक जे.के. 22 ए 6161 आते हुआ दिखाई दिया । उक्त ट्रक को रोकने का इशारा किया तो पुलिस को वर्दी में देखकर चालक ट्रक को न रोकते हुये ओर तेज गति से भगाया । जिस पर ट्रक को पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर बामुश्किल से रोका तो चालक एवं क्लिनर अन्य 02 व्यक्ति ट्रक से कुदकर भागने लगे जिनको पुलिस टीम ने पकड़ा ।

 पकडें गये चार व्यक्तियो से नाम पता पूछने पर अपना नाम 01- मोहम्मद हुसैन पिता मोहम्मद अजीज पीपी जाति मुल्तानी उम्र 45 साल निवासी बोतलगंज थाना पिपल्या मंडी मंदसौर , 02- शाहरुख पिता बाबु डडु जाति मुसलमान उम्र 23 साल निवासी बोतलगंज तहसील मल्हारगढ थाना पिपल्या मंडी मंदसौर 03- मंजुर पिता कादिर गोता जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी मुलतानपुरा थाना वायडी नगर जिला मंदसौर 04- बाबु उर्फ शेरु पिता मोहम्मद हुसैन उर्फ खाजु जाति मुसलमान उम्र 28 साल निवासी बोतलगंज थाना पिपल्या मंडी मंदसौर के होना बताया । उक्त चारो व्यक्तियों से ट्रक में भरे सामान के बारे में पूछा तो आना-कानी करने लगें । कभी कुछ तो कभी कुछ बताकर गुमराह करने लगे जिससे हिकमत अमली से पूछताछ करने पर भीलवाडा से ट्रक में 53 बैल भरकर महाराष्ट्र धुलिया की ओर वध हेतु ले जाना बताया । पुलिस टीम की मदद से गौशाला में ट्रक की तिरपाल व रस्सीयों को खोलकर देखा तो ट्रक के अंदर मध्य स्थान से दो पार्टीशन बनाकर बैलों को क्रुरता पूर्वक ठुस-ठुसकर भर थे । उक्त चार आरोपियों से 53 गौवंश की तस्करी करने के वैध दस्तावेजों के संबंध में पूछताछ करने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया । 

 आरोपियो का उक्त कृत्य मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 04,06,09 एवं पशुओं के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम की धारा 11(घ) का पाया जाने के कारण से आरोपियों के विरुध्द थाना कोतवाली खरगोन पर अपराध क्रमांक 809/2020 धारा 04,06,09 म.प्र. गौवंश प्रतिशेध अधिनिमय एवं 11 (घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया । 

 गौ तस्करियों पर कार्यवाही करने में थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले उनि पप्पु मोर्य, प्रआर 187 हुकुम राठौर, आरक्षक550 नयनसिह आरक्षक 923 भानसिह एवं पुलिस लाईन खरगोन से उनि सुदर्शन कुमार आरक्षक 205 दीपक, आरक्षक 993 रिपुसुदनसिह आरक्षक 1037 सुर्या तथा थाना बलकवाडा थाना प्रभारी उनि वरुण तिवारी व आर. संजू पंवार तथा आर. सुभाष गुर्जर का विशेष योगदान रहा है ।

एक्टिवा गाडी मे सूखा गांजा परिवहन करने वाला 01 आरोपी गिरफ्तार

खरगोन। जिले के थाना महेश्वर क्षेत्रानंतर्गत मंगलवार को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि,एक व्यक्ति एक्टिवा वाहन से ग्राम बडवी तरफ से मण्डलेश्वर तरफ आ रहा है । 

 उक्त सूचना पर थाना प्रभारी महेश्वर निरीक्षक श्री पुष्पकरण मुवेल के नेतृत्व में टीम गठन किया गया। 

 पुलिस टीम को मुखबीर की सूचना की तस्दीक के लिये मुखबीर द्वारा बताये स्थान बरगद के पेड के पास ग्राम बडवी पहुँचे । जहां धामनोद तरफ से बताये गये हुलिये अनुसार एक व्यक्ति ग्रे कलर की होण्डा एक्टिवा क्रमांक MP-09-SV-6679 पर आते दिखाई दिया । जिसे घेराबंदी कर रोका गया रोकने पर भागने का प्रयास करने लगा जिसे हमराही फोर्स व तलबशुदा पंचान की मदद से पकडा, पकड़ में आये व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम देवराम पिता लक्ष्मण सोनतले उम्र 55 साल जाति गुजर निवासी ग्राम धनपाडा थाना बडवाह जिला खरगोन का होना बताया । देवराम की होण्डा एक्टिवा क्रमांक MP-09 -SV-6679 कि डिक्की को खुलवा कर देखा तो हरे रंग की दो प्लास्टिक की थैली में वानस्पतिक पदार्थ सुखा गांजा जैसा मिला, गांजे की पहचान होने पर आरोपी के कब्जे से सुखा गांजा कुल 01 किलो 900 ग्राम कीमती 20,000 रुपये को विधिवत जप्त किया गया । 

 आरोपी देवराम पिता लक्ष्मण का कृत्य एनडीपीएस एक्ट का पाये जाने से आरोपी के विरुध्द थाना महेश्वर पर अपराध क्रमांक 474/2020 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीबध्द कर विवेचना में लिया जाता है।

  प्रकरण के आरोपी को पकडने एवं गॉजे को जप्त करने में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ध्रुवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी महेश्वर निरीक्षक पुष्पकरण मुवेल,आर.603 हेमसिंह परिहार,आर. 549 संदीप पंवर,आर.223 विजय पाटील, चालक आर.1070 अमरसिंह मानवे का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

फिरौती मांगने वाले फरार आरोपी पर 10 हजार रूपए का इनाम

खरगोन। अपहरण कर फिरौती मांगते व मारने की योजना बनाने वाले दल में शामिल फरार आरोपी पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्रसिंह चौहान ने 10 हजार रूपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 31 अक्टूबर 2020 को भीकनगांव निवासी विशाल पिता कल्याणमल अग्रवाल ने थाना भीकनगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके पुत्र यश को मोबाईल लगाकर ऑनलाईन पार्सल लेने के बहाने अपहरण करने का प्रयास किया गया। थाना भीकनगांव में फरियादी विशाल की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 484/2020 धारा 363, 364(क), 120बी, 511 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान तिरूमल जायसवाल, अंकित धनगर, अमन महाराज, गोलू उर्फ कुलदीप को गिरफ्तार किया गया एवं धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के मेमो में आरोपियों से उनके साथ शादाब पिता वहाब निवासी खुलवा का संलिप्त होना पाया गया। इन सभी आरोपियों द्वारा मिलकर विशाल के पुत्र यश को अपहरण कर फिरौती मांगना व यश को मारने की योजना बनाना पाया। अपराध सदर में आरोपी शादाब पिता वहाब निवासी खुलवा घटना दिनांक से फरार है। पुलिस अधीक्षक चौहान ने कहा कि फरार आरोपी शादाब को गिरफ्तार करवाने या उसकी सही जानकारी देने वाले को घोषित 10 हजार रूपए का इनाम दिया जाएगा।

Comments