26 पेटी अवैध शराब के साथ पकडाए तीन आरोपीगण को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास और 25-25 हजार रूपये का अर्थदण्ड
शाजापुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, शाजापुर श्री धर्मेन्द्र सोनी द्वारा आरोपीगण 1. नरेन्द्र पिता अमृत लाल आंजना 31 वर्ष नि. देवली 2. किशोर पिता अंवरलाल आंजना 35 वर्ष नि. देवली 3. गोपाल पिता जगन्नाथ आंजना 21 वर्ष नि. देवली जिला शाजापुर को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में दोषी पाते हुए आरोपीगण को 2-2 वर्ष की सजा व 25-25 हजार रूपये कुल 75 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अजय शंकर एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 30/08/13 को मुखबिर सूचना मिलने पर पुलिस थाना मक्सी के प्रधान आरक्षक रमेश चंद्र यादव ने कार्यवाही करते हुए आरोपीगण से समक्ष पंचान 26 पेटी कार्टून अवैध शराब के जप्त किेये व आरोपीगण को गिरफ्तार किया। वापस थाने पर आकर आरोपीगण के विरूद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के पश्चात अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
शासन की ओर से पैरवीकर्ता अजय शंकर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला शाजापुर के तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण को दण्डित किया गया।
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