युवती को बहला फुसलाकर खोटा काम करने वाले आरोपी और उसके सहयोगी को 20-20 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास
खरगोन। अपर सत्र न्यायालय भीकनगांव द्वारा युवती को बहला फुसलाकर ले जाकर खोटा काम करने वाले आरोपी और उसके सहयोगी को न्यायालय ने 20-20 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास व 6000-6000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 16.08.2018 को जब पीडिता खाना खाकर सो गई थी और जब वह सुबह शौच के लिये अपने घर से बाहर गयी तो वहां आरोपी प्रेमसिंह आया और बोला कि चलो शादी करेंगे तो पीडिता ने शादी करने से मना कर दिया तभी आरोपी प्रेमसिंह जबरदस्ती पीडिता का हाथ पकडकर खींचकर ले जाने लगा तभी वह चिल्लाई लेकिन कोई नहीं आया। आरोपी पीडिता को बस में बिठाकर अपने दोस्त मुकेश के घर ले गया और वहां उसके साथ खोटा काम किया। पीडिता के पिता द्वारा उक्त आशय की रिपोर्ट पुलिस थाना चैनपुर पर लेख कराई थी। पुलिस थाना चैनपुर द्वारा दोनों आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र माननीय अपर सत्र न्यायालय भीकनगांव में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान श्री जे.एस. तोमर जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन एवं श्री गजानंद खन्ना विशेष लोक अभियोजक भीकनगांव द्वारा प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य कराकर अपने तर्कों से आरोपीगण के अपराध को प्रमाणित किया गया जिससे सहमत होकर माननीय अपर सत्र न्यायालय भीकनगांव श्री नंदराम परमार द्वारा आरोपीगण को धारा 376(डी) भादवि में 20-20 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास व 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 366, 368 भादवि में 7-7 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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