अबोध बालक के साथ अप्राक़तिक दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, दिनांक 28.11.2020 को न्यायालय श्रीमती नीलम शुक्ला 22वें विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) इंदौर के समक्ष थाना आजाद नगर के अप.क्र. 352/17 धारा 370 भादवि व धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में निर्णय पारित करते हुए आरोपी नफीस पिता इब्राहिम उम्र 22 साल निवासी- मूसाखेड़ी, इंदौर को धारा 370 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का भी आदेश किया गया एवं धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई। उनके द्वारा उक्त प्रकरण में सभी महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षियों के बयान न्यायालय में कराये जाकर तर्क एवं बहस करते हुए एवं नवीन न्याय दृष्टांतों की ओर न्यायालय का ध्यानाकर्षित करवाया जाकर आरोपी को कठोर से कठोर दंड दिए जाने का निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी को उक्त दंड दंडित किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 07/09/2017 को थाने पर रिपोर्ट लेख करायी कि उसकी छोटी बहन का पुत्र जो करीब दो वर्ष से उसके साथ रह रहा है तथा कक्षा 4थी में पढ़ता है। दिनांक 02/09/2017 की शाम को साढ़े सात बजे के करीब उसकी बहन के पुत्र (पीडि़त) ने उसे बताया था कि नामांकित अभियुक्त जो उससे सामान मंगाते रहता है उसे उसके पीछे वाले कमरे में ले जाकर उसकी पैंट उतरवा कर उसके साथ गलत हरकत करता है। ऐसा करने से मना करने पर अभियुक्त ने बोला कि इस काम के 20 रू. देगा उसके बाद आरोपी ने उसे जाने दिया। उक्त सूचना पर आज थाने पर रिपोर्ट करने आई हूँ उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
जहरीली शराब का अवैध आधिपत्य रखने वाले आरोपी को 15 माह 22 दिन का सश्रम कारावास
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, दिनांक 05.12.2020 को न्यायालय राकेश कुमार पाटीदार, जेएमएफसी, इंदौर के समक्ष थाना हीरानगर के आपराध प्र.क्र. 6951/19 धारा 49ए, 34(1)ए म.प्र. आबकारी अधिनियम में निर्णय पारित करते हुए आरोपी राजेश पिता सत्यनारायण सोनी उम्र 38 साल निवासी- शिवशक्ति बीज भण्डार हीरानगर मेन रोड, इंदौर को 49ए, म.प्र. आबकारी अधिनियम में 1 वर्ष 3 माह 22 दिन का सश्रम कारावास व 100 रूपये अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 8 दिवस के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का भी आदेश किया गया। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमित गोयल द्वारा की गई। उनके द्वारा उक्त प्रकरण में सभी महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षियों के बयान न्यायालय में कराये गये एवं आरोपी को कठोर से कठोर दंड दिए जाने का निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी को उक्त दंड दंडित किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि थाना हीरानगर के सउनि दिनेश अवास्या को मुखबिर सूचना मिली कि रेलवे ब्रिज के नीचे एक व्यक्ति एक प्लास्टिक की केन में कच्ची देशी शराब भरकर कहीं ले जाने के लिए किसी का इंतजार कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचानों को सूचना से अवगत कराकर हमराह फोर्स के साथ बताये स्थान पर पहुंचे। रेलवे ब्रिज के नीचे पटरी के पास एक व्यक्ति खड़ा दिखा जिसके पास सफेद रंग की प्लास्टिक की केन थी उक्त व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा। नाम पूछने पर राजेश पिता सत्यनारायण बताया हाथ में पकड़े भरी हुई प्लास्टिक केन के बारे में पूछा तो स्वयं की होना बताया। पूछे जाने पर कि केन में क्या तो घबराने लगा उक्त केन को पंचानों के समक्ष खोलकर देखा तो उसमें देशी शराब की तेज दुर्गंध जहरीली जैसी गंध आ रही थी। आरोपी से शराब के संबंध में लायसेंस के संबंध में पूछने पर नहीं होना बताया मौके पर ही शराब को जप्त कर एवं आरोपी को गिरफ्तार कर वापस थाने आये जहां अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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