डकैती करने वाले आरोपी को 10 साल की जेल
बड़वानी। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी द्वारा अपने फैसले में लूट व डकैती करने के आरोप में आरोपी हुकुम पिता भारसिंह निवासी मेंडसिंग्या तेह सेंधवा जिला बड़वानी को धारा 458, 395/149, 397, 324/149 व 321/149 भादवि मे 10 वर्ष के कारावास एवं कुल 4000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी संजयपाल मोरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।
मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 22.07.2016 को फरियादी सीताराम के घर पर रात्रि करीब 03 बजे आरोपी हुकुम व अन्य आरोपी ने मिलकर फरियादी के घर से एक बकरी व एक बकरा,सेमसंग मोबाईल एवं अन्य जेवरात ले गये और फरियादी की पत्नी के साथ आरोपीगणो ने मारपीट की व गले में चाकू अडाकर जान से मारने की धमकी देते हुए पायजेब भी निकाल ले लिये।आरोपीगण ने फरीयादी के घरवालो के साथ मारपीट की व घर पर पत्थर फेंकते हुए जंगल की और भाग गये। फरियादी ने थाना सेंधवा ग्रामीण पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी प्यार सिंह व अन्य आरोपीगण के विरूध्द विभिन्न धारा में अपराध पंजीबध किया। आरोपी प्यार सिंह,सोनु ,राजु, कुमार, भीमा को पूर्व में दण्डित किया जा चुका है। आरोपी हुकुम फरार था जिसे बाद में गिरफतार किया गया।
अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2400 रूपये जुर्माना
बड़वानी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय राजपुर अरूणसिंह अलावा द्वारा अपने फैसले में अवैध शराब रखने के आरोप में आरोपी सुनिल पिता सुरपाल निवासी ग्राम दोंदवाडा स्कूल फल्या, जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2400 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंह चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई।
मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि घटना 12.03.2020 को पुलिस थाना पलसुद पर पदस्थ निरीक्षक को मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति वाजनिया वार घाट ग्राम रेवज्या रोड़ पर अवैध रूप से एक प्लास्टिक की थैली में अंग्रेजी शराब के पाव व बियर भरकर कही जाने के लिये खड़ा है। मुखबीर की सूचना पर बताये गये स्थान वाजनिया वार घाट ग्राम रेवज्या रोड़ पर जाकर देखा तो एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक की थैली लिये दिखा। जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और उसके कब्जें से बाॅम्बे स्पेशल विस्की 16 पाव, 12 बियर की बाटल माउट्स जप्त किया। आरोपी का नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम सुनिल पिता सुरपाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम दोंदवाडा स्कूल फल्या, जिला बड़वानी का होना बताया। आरोपी से शराब रखने व ले जाने का लायसंेस पूछने पर नही होना बताया गया। आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना पलसुद द्वारा अपराध धारा 34(1) आबकारी अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।
Comments
Post a Comment