बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 4500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

बड़वानी। तृतीय अपर सत्र न्यायालय खरगोन द्वारा युवती के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 4500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

  कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 31.05.2018 को फरियादिया का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट कर आरोपी ईडिया ने जबरन बलात्कार किया था। जिला अस्पाताल खरगोन में जब ईलाज हेतु फरियादिया भर्ती हुई तब उसने घटना के संबंध में पुलिस को बताया तब पुलिस थाना बिस्टान ने उक्त सूचना के आधार पर देहाती नालिसी दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां उप संचालक अभियोजन खरगोन श्री जे.एस. मुवेल ने प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य कराकर अपने विधिक तर्कों से अभियुक्त ईडिया के विरूद्ध अपराध प्रमाणित किया जिससे सहमत होकर माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय खरगोन श्री डी.एस. मण्ड‍लोई ने अभियुक्त ईडिया को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 325 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड व धारा 341 भादवि में 01 माह के सश्रम कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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