महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 05 माह की सजा और 500/-रूपये का अर्थदंड

विदिशा। माननीय न्यायालय श्रीमती मीनल श्रीवास्वत शर्मा जेएमएफसी गंजबासौदा ने आरोपी शिब्बू यादव पुत्र रूपसिंह यादव आयु-28 वर्ष निवासी इंद्रानगर बासौदा जिला विदिशा को धारा 354, 506, 509 भादवि में 05 माह के कारावास एवं 500/-रूपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया

उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ गोविन्द दास आर्य बासौदा के द्वारा की गई थी।

 सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्री गोविन्द दास आर्य ने बताया कि घटना दिनांक 01.05.2015 को समय शाम 11ः30 त्योंदा रोड पर आरोपी शिब्बू यादव पीड़िता के पीछे-पीछे त्योंदा रोड एलबीएस काॅलेज रोड तक आया और पीड़िता से अश्लील बातें करने लगा अश्लील बातंे करने से मना करने पर आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देेने लगा। पीड़िता ने अपने घर जाकर अपनी मां और बहन को घटना की जानकारी दी उसके बाद पीड़िता ने थाने में उपस्थित होकर घटना की रिपोर्ट थाना शहर बासौदा में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के आधार पर थाने में अपराध क्रमांक 281/15 धारा 354, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा साक्षियों का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया तथा अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत प्रस्तुत किये गये उससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी शिब्बू यादव को 5 माह के कारावास एवं 500/-रूपयेे अर्थदंड की सजा सुनाई।

मारपीट कर टपरे में रखे हुए अनाज में आग लगाने वाले आरोपीगण की जमानत न्यायालय ने की निरस्त

विदिशा। माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी सिरोंज श्रीमान हेमंत सिंह ने आरोपीगण परमा कुशवाह व महेंद्र यादव को 294 ,323 435, 436 ,34 भादवि के प्रकरण मेें न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त की गयी। 

 सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्री मनीष वर्मा ने बताया कि घटना दिनांक 10/05/2020 को फरियादी अपने घर से थोड़ी दूर बकरियां चरा रहा था उसका छोटा भाई हरि सिंह गांव में था उसकी मां फूलबाई घर पर ही थी दोपहर 3ः00 बजे के करीब उसके घर तरफ से उसकी मां फूलबाई की चिल्लाने की आवाज आई और उसका भाई वीर सिंह घर के सामने पहुंचे तो देखा आरोपी परमा कुशवाह और आरोपी महेंद्र कुशवाहा पुरानी रंजिश पर से उसकी मां को मां -बहन की गालियां दे रहे थे और मारपीट कर रहे थे उसने व उसके भाई वीर सिंह ने बीच बचाव किया तो आरोपीगण ने फरियादी और उसके भाई वीर सिंह की भी डंडे से मारपीट की आरोपी परमा कुशवाह ने फरियादी के बाएं तरफ सीने में मुंह से खा लिया मारपीट से फरियादी की मां फूलबाई को दाहिने तरफ के घुटने में व दाहिने हाथ में व भाई वीर सिंह को दाहिने हाथ व दाहिने जांघ में तथा फरियादी के बाएं हाथ की कोहनी व पीठ में चोट आई इतने में शकील बेलदार आ गया उसने बीच-बचाव किया तो परमा कुशवाह व महेंद्र यादव ने फरियादी के घर के सामने बने टपरा में आग लगा दी और आरोपीगण वहां से भाग गए आग लगाने से टपरे में रखा अनाज व कपड़े लते जल गए। फरियादी अपनी मां और भाई के साथ थाना रिपोर्ट करने गया। आरोपीगण के विरुद्ध थाना सिरोंज में अपराध क्रमांक 221/20 पर धारा 294 ,323 435, 436 ,34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपीगण को गिरफ्तार कर आज दिनांक 10/12/20 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा आरोपीगण की ओर से जमानत का आवेदन पत्र न्यायालय मैं पेश किया गया जमानत के आवेदन पत्र का घोर विरोध शासन की ओर से मनीष वर्मा एडीपीओ द्वारा किया गया और जमानत का आवेदन पत्र निरस्त करवाया ।           

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