थाना गोगॉवा द्वारा अवैध शराब परिवहन करने वाला एक आरोपी पुलिस के गिरफ्त में

 



खरगोन। जिले में अवैध शराब माफिया एवं परिवहन करने वालो पर रोकथाम एवं अवैध गतिविधियो पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारीयो को अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के आदेश दिए गए थे । उक्त निर्देश के पालन में अति.पुलिस जिला खरगोन (ग्रामीण) श्री जितेन्द्र सिंह पंवार, अति.पुलिस अधीक्षक (शहर) डॉ. श्री नीरज चौरसिया एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भीकनगॉव श्री प्रवीण कुमार उईके के मार्गदर्शन में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । 


  इसी तारतम्य में दिनांक 02-11-2020 को मुखबिर से सूचना मिली कि, ग्राम टेमरनी सरपंच फाल्या तरफ के कच्चे रास्ते से एक व्यक्ति मोटर साईकिल से भारी मात्रा मे अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब भरकर बेचने के लिये लेकर आने वाला है । 


 उक्त् सूचना पर वरिष्ट अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी गोगॉवा निरीक्षक श्री महेश सुनैया के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया । टीम में शामिल सउनि मोहन सिंगला,प्र.आर. 636 जितेन्द्र गुप्ता,आर. 668 दिनेश,आर. 292 जगन भंवर,आर 277 हेमंत सपकाले को शामिल किया गया । 


 मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचकर आड में छिपकर बैठ गये । कुछ देर बाद एक व्यक्ति एक मोटर साईकिल पर दो सफेद रंग के ड्रम लेकर सरपंच फाल्या तरफ से आते दिखा जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकडा । जिसके पास के एक ड्रम को चैक करते 30 लीटर क्षमता का ड्रम होना पाया लाल कलर का ढक्कन लगा हुआ था, जिसे खोलकर देखा जिसमे 29 लीटर अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब भरी हुई एवं दुसरा ड्रम 30 क्षमता वाला जिसमें जिसमें लाल कलर का ढक्कन लगा हुआ था , जिसको चैक किया जिसमे 30 लीटर अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब होना पाई गई । पकडें व्यक्ति से अपना नाम पता पूछने पर जिन्होने अपना नाम रुपेश पिता तुलसीराम जाति गोलकार उम्र 28 साल निवासी पंचायत रोड टेमरनी का होना बताया । आरोपी से उक्त शराब बेचने व लाने ले जाने का लायसेंस व परमिट का पुछते नही होना बताया । आरोपी रुपेश के कब्जे से कुल 59 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 5900 रुपये एवं घटना में प्रयुक्त हिरो होंडा कंपनी की मोटर सायकल सी.डी. डिलक्स क्रमांक MP-10-MG-4866 को विधिवत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है । प्रकरण के आरोपी से पूछताछ करने पर उसके द्वारा टेमरनी नाले के किनारे महुआ की कच्ची शराब का निर्माण करना एवं विक्रय करना बताया, जिस पर से पुलिस बल उक्त घटना स्थल पर जाकर शराब बनाने की सामग्री स्टील की गुडिया, हाण्डा, पाईप, डब्बे, केन आदि बरामद किया गया । अवैध महुआ लुहान को नष्ट किया गया । 


 प्रकरण के आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाया जाने पर अपराध क्रमांक 411/2020 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया । 


  उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी गोगॉवा निरीक्षक श्री महेश सुनैया,सउनि मोहन सिंगला,प्र.आर.636 जितेन्द्र गुप्ता,आर.668 दिनेश,आर. 292 जगन भंवर,आर 277 हेमंत सपकाले का विशेष योगदान रहा है ।


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