तेजगति व लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाने वाले आरोपी को 12000 रूपये जुर्माना
बड़वानी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा मोहम्मद जफर खान द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाने वाले आरोपी गिरीश पिता वासुदेव निवासी बालगंज सुनारो गली जिला मंदसौर को धारा 279 एवं 337 भादवि, 66/192 मोटर अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 12000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि-घटना दिनांक 22.10.2020 को आरोपी गिरीश तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन (ट्रक) चलाकर फरियादी माॅंगीलाल पिता कमलसिंग उम्र 20 वर्ष निवासी साॅंगवी की पीकअप को पीछे से टक्कर मार दी जिससे आहत की पीकअप पलटी खा गई जिससे फरियादी माॅंगीलाल को दाहिने तरफ आँख के पास चोट लगी बाद में एम्बुलेंस की मदद से सेंधवा अस्पताल में ईलाज कराया गया। आरोपी गिरीश ट्रक को लेकर फरार हो गया। फरियादी की रिर्पोट पर थाना सेंधवा ग्रामीण में धारा 279 एवं 337 भादवि, 66/192 मोटर अधिनियम में मामला पंजीबद्ध किया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया।
दुर्घटना के मामले में 12 वर्षो से फरार आरोपी को कोर्ट ने भेजा जेल
बड़वानी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय अंजड अमूल मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में ठीकरी थानांतर्गत लगभग 12 वर्ष पूर्व हुई सड़क दुर्घटना के मामले में फरार आरोपी श्रीराम पांडे पिता राम खिलावन पांडे निवासी शास्त्री नगर भिंड का जमानत आवेदन निरस्त करते हुए केंद्रीय जैल बड़वानी भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम मंसूरी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अंजड द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि आरोपी श्रीराम द्वारा वर्ष 2008 में ठीकरी के करीब ए, बी,रोड़ कुंडिया फाटे के सामने ट्रक क्रमांक MP09 एच, एफ, 2315 को तेजगति से चलाकर पलटी खिला दिया था,जिससे ट्रक में बैठे राजवीर सिंह की मृत्यु हो गई थी,
पुलिस द्वारा आरोपी श्रीराम के विरूध्द अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था किंतु कुछ समय बाद ही आरोपी न्यायालय में पेशी पर आना बन्द हो गया था जिसके कारण न्यायालय ने आरोपी श्रीराम के ख़िलाफ़ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ था,न्यायालय द्वारा आरोपी की अनुपस्थिति को सदभाविक नही मानते हुए जेल भेज दिया गया।
बकरे चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
बड़वानी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाड़े द्वारा आरोपी द्वारा बकरे चोरी करने के आरोप में आरोपी सावन पिता रमेश उम्र 22 वर्ष निवासी कुंजरी का धारा 457, 380 भादवि मे जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।
मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 30.09.2019 को फरियादी के घर के सामने पशु बांधने के पडाल्या में 8-10 बकरे बकरिया शाम को 06:00 से 07:00 बजे बांधकर सो गया था। सुबह दिनांक 01.10.2019 को उठकर देखा तो 02 बकरे नहीं दिखे जिसकी आसपास व बाहर के गांवो मे भी तलाश की किंतु कोई पता नहीं चला। दिनांक 02.10.2019 को सुबह गांव के बलराम ने बताया कि खेत से वापस घर आते समय परसो रात्रि में टार्च की लाइट मे करीबन 12 बजे एक मोटर सायकल पर दो लोग दोनो बकरे को घोडल्या की तरफ ले जाते देखा। मोटर सायकल से पवन ओर सावन को दोनो बकरो को ले जाते हुवे देखा। पता चलने पर वह ओर उसका लडका ग्राम कुंजरी पवन ओर सावन के घर गये। जहॉं दोनो के घर ताला लगा हुआ आस पास तलाश करने पर नही मिले। फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गई । आरोपीगण के विरूद्ध धारा 457, 380 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी सावन पिता रमेश दिनांक 25.02.2020 से फरार था।पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया जिस पर भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय द्वारा अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन पत्र किया गया।
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