स्प्रिट का अवैध परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार 

खरगोन। पुलिस मुख्यालय भोपाल से अवैध शराब निर्माण एवं क्रय विक्रय करने वालो के विरूद्ध लगातार कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, इसी तारतम्य मे इन्दौर जोन के सभी जिलों मे उपरोक्त अवैध व्यवसाय मे लिप्त लोगो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु अभियान चलाने के निर्देश पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर जोन इन्दौर श्री योगेश देशमुख द्वारा दिए गए थे, जिसके परिपालन मे उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन श्री तिलकसिंह के निर्देशन मे पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री शैलेन्द्रसिंह चौहान द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जिला खरगोन एवं समस्त थाना प्रभारियों को इस संबंध मे लगातार कार्यवाही के निर्देश दिए गए है ।  


  थाना भगवानपुरा में दिनांक 10/11/20 पुलिस को मुखबीर से सुचना मिली किे, ग्राम कामोद कान्यापानी तरफ से एक व्यक्ति काले रंग कि मोटर साईकल के पीछे बोरे मे दो केन बॉंधकर उसमे स्प्रीट(इस्त्रा) भर कर ला रहा है।


  उक्‍त सूचना पर पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री शैलेन्द्रसिंह चौहान के निर्देशन में ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जिला खरगोन श्री जितेन्द्रसिंह पंवार,अति.पुलिस अधीक्षक (शहर) डॉ. नीरज चौरासिया एवं अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस) भगवानपुरा श्री प्रवीण कुमार उईके के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भगवानपुरा श्री विश्‍वेश्‍वर करील के नेतृत्‍व में टीम गठित की गई । टीम में थाना भगवानपुरा से सउनि रमेश भास्करे, आर. 411 रोहित पटेल, आर 816 जीवनसिंग, चालक आर 691 शेलेन्र्द से लिया गया । 


  मुखबीर द्वारा बताये स्‍थान पर टीम द्वारा पुलिया की आड़ से छिपकर कर देखा तो एक व्‍यक्ति काले रंग की होंड़ासाईन कंपनी की मोटरसाईकिल से आता हुआ दिखाई दिया जिसमें पीछे बोरे में दो केन बॅंधी हुई थी । जिसे हमराही फोर्स की मदद से द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया । पकड़ में आये व्‍यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम नानसीग उर्फ नाना पिता रायला सोंलकी जाति बारेला उम्र 25 साल निवासी चोखण्ड का होना बताया । मोटइसाईकिल पर पीछे बँधी हुई केनो को चेक करते तेज गंध बिना रंग स्प्रीट शराब होना पाया गया। पकडे गये आरोपी नानसिंग से स्प्रिट का परिवहन एवं कब्जे में रखने संबंध में दस्तावेज के बारे में पूछताछ करने पर नहीं होना बताया । 


  आरोपी का उक्‍त का कृत्‍य अपराध धारा 34(2), 40(1) आबकारी एक्‍ट के तहत दंड़नीय होने से आरोपी के विरूद्ध थाना भगवानपुरा पर अपराध क्रं. 342/20 धारा धारा 34(2), 40(1) आबकारी एक्‍ट का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया जाकर आरोपी नानसीग उर्फ नाना पिता रायला सोंलकी जाति बारेला उम्र 25 साल निवासी चोखण्ड को गिर. कर 70 लीटर किमती 14000 रूपये की स्प्रिट तथा एक होड़ा कंपनी की मोटरसाईकिल एम.पी10MV0584 कीमती 50000 रूपये की विधिवत जप्‍त की गई हैं । 


  आरोपी को पकड़ने तथा स्प्रिट जप्‍त करने में अनु. अधि. (पुलिस) भीकनगॉव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री विश्‍वेश्‍वर करील, सउनि रमेश भास्करे, आर. 411 रोहित पटेल, आर 816 जीवनसिंग, चालक आर 691 शेलेन्र्द का विशेष सराहनीय एवं महत्‍वपूर्ण योगदान रहा ।


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