शासकीय कर्मचारियों को 10 हजार रूपए त्यौहार अग्रिम के आदेश जारी

खरगोन। राज्य शासन के कर्मचारियों को त्यौहार के मौके पर विशेष राहत देते हुए वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए है। माह नवंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच 10 हजार रूपए का त्यौहार अग्रिम 40 हजार रूपए या इस से कम कुल वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों को मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार “विशेष त्यौहार अग्रिम योजना“ लागू करने जा रही है। राज्य शासन के इस निर्णय से त्यौहार मौके पर जहां एक ओर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और शासकीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इस संबंध में राज्य शासन ने सभी विभागों, संभागायुक्त, विभागाध्यक्षों एवं जिला कलेक्टरों को भुगतान की कार्यवाही करने संबंधी आदेश जारी कर दिए है।


संविदा, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतन भोगी को भी मिलेगा लाभ


विशेष त्यौहार अग्रिम योजना के अंतर्गत संविदा, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतन भोगी तथा शासन से शत-प्रतिशत अनुदान से वेतन प्राप्त करने वाले अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कर्मी भी शामिल किए गए है। स्थानीय निकाय तथा अन्य निगम/मंडल के कर्मचारियों के लिए संबंधित निकाय इस योजना को लागू करने के संबंध में निर्णय करेंगे। ऐसे कर्मचारियों जिनकी 7वें वेतनमान में कुल मासिक वेतन 40 हजार रूपए या इससे कम है। स्थाई कर्मियों के लिए वेतन की मासिक सीमा 12 हजार या इससे कम है।


7वें वेतनमान की तीसरी ओर अंतिम किश्त का भुगतान नवंबर में ही


खरगोन। शासकीय सेवकों को स्वीकृत सातवें वेतनमान के ऐरियर्स की तीसरी और अंतिम किश्त के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नवंबर माह में ही हो जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग के उप सचिव अखिल कुमार वर्मा ने आदेश जारी कर दिए है। शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान के ऐरियर्स की प्रथम एवं द्वितीय किश्त मई 2018 तथा मई 2019 में दी गयी थीं। तीसरी तथा अंतिम किश्त का भुगतान मई 2020 में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी होने से किश्त का भुगतान नहीं हो सका। त्यौहार सीजन में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के ऐरियर्स की तृतीय व अंतिम किश्त के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नवंबर माह में किए जाने का निर्णय लिया है।


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