सामूहिक बलात्कार के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त 

भिण्ड न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय ने बलात्कार करने वाले आरोपी राजीव नरवरिया पुत्र श्रीराम नरवरिया द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।


  जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि अभियोक्त्री, आयु लगभग 30 वर्ष, दिनांक 16 मई 2019 को शाम पांच बजे मंदिर पर प्रसाद चढ़ाकर लौट रही थी तब अवधेश शर्मा, पोतीराम अहिरवार, जो अवधेश शर्मा का ड्रायवर है, जित्ते उर्फ जितेंद्र धोबी एवं राजीव नरवरिया चार पहिया वाहन, जो कि अवधेश शर्मा का था, से आये और चारों लोगों राजीव नरवरिया, अवधेश शर्मा, पोतीराम अहिरवार, जित्ते धोबी अभियोक्त्री को मुंह-हाथ बांधकर चार पहिया वाहन में डालकर ग्वालियर अवधेश शर्मा के प्लाॅट पर ले गये। गाड़ी पोतीराम अहिरवार चला रहा था। अभियोक्त्री को कमरे में बंद कर दिया और कोल्डड्रिंक पिला दी, जिससे उसे चक्कर आने लगे। चारो आरोपीगण ने अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया और वहां से भाग गये। अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर से आरक्षी केंद्र देहात के अपराध क्रमांक 687/2019 धारा 376-डी, 366 भा0दं0सं0 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण हो जाने के पश्चात् आरोपी जित्ते उर्फ जितेन्द्र, राजीव, अवधेश उर्फ पारूआ व पोतीराम उर्फ राहुल के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी भिण्ड के न्यायालय में धारा-376डी, 366, 201 भा0दं0सं0 के तहत पेश किया गया। के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। प्रकरण विवेचना में हैं।  


 


                                                          


 


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