रिहायसी मकान में अवैध शराब रखने वाली आरोपीया को न्यायालय ने किया दण्डित

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे्ट खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाली आरोपीया को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 30.07.2020 को आबकारी विभाग खरगोन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि टेमला में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। आबकारी पुलिस खरगोन ने मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपिया मिनाक्षीबाई पति रूपेश निवासी टेमला के रिहायसी मकान मे 14 पाव देशी प्लेन मदिरा अवैध रूप से रखी हुई थी । आरोपीया के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्या‍यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन की ओर से की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। 


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