रेत का डंफर मे अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को भेजा जेल
बड़वानी। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश द्वारा आरोपी दिपक पिता अजमेरसिंह तड़वाल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम गिरवानिया थाना कुक्षी जिला धार को धारा 379 भा.द.वि., एवं खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4, 21 के तहत रेत चोरी के आरोप मे जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया खनिज निरीक्षक बड़वानी शांतिलाल निनामा के लिखित आवेदन पर थाना बड़वानी द्वारा रेत की चोरी व रेत का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी वाहन चालक आरोपी दिपक पिता अजमेरसिंह तड़वाल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम गिरवानिया थाना कुक्षी जिला धार के विरूद्ध धारा 379 भा.द.वि., एवं खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4, 21 के तहत अपराध पंजीवद्ध किया गया था। उक्त आरोपी द्वारा डंफर क्रमांक एम.पी.09 एच.जे.1185 द्वारा बालु रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। जो खनिज विभाग एवं पुलिस द्वारा जप्त किये गये थे। प्रकरण मे अनुसंधान के दौरान आरोपी दिपक को गिरफतार करयायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भिजवा दिया गया।
आई.पी.एल. का सट्टा लगाने वाले आरोपीगण को एक दिन की पुलिस रिमाण्ड पर भेजा
बड़वानी। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश द्वारा अपने फैसले मे आरोपी तरूण पिता घमण्डीलाल उम्र 32 वर्ष, पुष्पेन्द्र पिता सीताराम उम्र 36 वर्ष, धिरेन्द्र पिता सीताराम उम्र 33 वर्ष एवं मनोज पिता शिवराम उम्र 32 वर्ष सभी निवासीगण खदान मोहल्ला जिला बड़वानी को धारा 4(क), 3/4 द्युत अधिनियम एवं 43, 66 आई.टी. एक्ट के तहत पुलिस एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। अभियोजन की ओर से कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि दिनांक 02/11/2020 को थाना बड़वानी पर पदस्थ पुलिस को दौराने कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना मिली की एक खदान मोहल्ला मे पुष्पेन्द्र चैहान के मकान मे रायल चैलेन्जर्स बैंगलोर तथाा दिल्ली केपीटल्स के मध्य चलने वाले आई.पी.एल. मैच के कुछ लोग मोबाईल पर लोगो से रूपये लेकर हार जीत का दाव लगाकर सट्टा खेल रहै है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये गए स्थान खदान मोहल्ला बड़वानी पुष्पेन्द्र चौहान के घर पहुंचे तथा पुष्पेन्द्र के घर का दरवाजा खुलवाया तो एक व्यक्ति आया जिसने अपना नाम पुष्पेन्द्र बताया। अन्दर जाकर देखा तो एक टी.वी पर रायल चैलेन्जर बैंगलोर एवं दिल्ली कैपीटल्स के मध्य मैच चल रहा था जहाॅ पर पीछे वाले कमरे पांच लड़के बैठे थे जिनमे से दो व्यक्ति पिछे के रास्ते से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये। पकड़े गये 04 व्यक्तियों का नाम पता पुछने पर पहले ने अपना नाम तरूण, दूसरे ने अपना नाम पुष्पेन्द्र, तीसरे का नाम पूछने पर उसने अपना नाम धिरेन्द्र पिता सीताराम एवं चैथे ने अपना नाम मनोज पिता शिवराम बताया। आरोपीगण के कब्जे से 161000 रूपये नगदी, 01 मोबाईल, 01 लेपटाप, 01 टी.वी, 06 चार्जर, 01 स्वीच बाॅक्स, 01 सेटअपबाॅक्स, एवं 01 पेनड्राइव को जप्त किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
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