रंगदारी मांगने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त
भिण्ड। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में रंगदारी मांगने वाले आरोपी राधाकृष्ण शर्मा उर्फ गुड्डू द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी प्रदीप शर्मा ने पुलिस थाना बरोही में दिनांक 15/10/2020 को लिखित आवेदन पेश किया रिपोर्ट की कि आज दिनांक को समय करीब साढ़े चार बजे उसके स्वामी ढाबे पर गुड्डू कांकर ग्राम मुरलीपुरा और उसके साथी बरैया ग्राम किषनपुरा केे आये और रंगदारी दिखाते हुयें शराब के लिये पैसे मांगने लगे उसने पैसे देने से मना किया तो उन्होंने तीन-चार लड़के भिण्ड से बुला लिया जो बैगनार गाड़ी से ढाबे पर आये और डण्डे व पाईप से मारपीट की गयीं उसे चोट ज्यादा हो गयीं तो वह छिप गया। गुड्डू कांकर के बड़े लड़के ने कहा कि निकल तब वह नहीं निकला तो कट्टे से फायर किया। झगड़ा देखकर बसंत बौहरे आ गये तो उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया। बौहरे का मोबाइल गिर गया जिसे उठाकर अपने साथ ले गया और बोले कि दारू के लिये पैसे नहीं दोगे तो जान से खत्म कर देगे। फरियादी के उक्त आवेदन पर से थाना बरोही के अपराध क्रमांक 109/2020 धारा 294,323,327,336,506,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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