पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत निरस्त
टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि पीडिता द्वारा थाना खरगापुर उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि दिनांक 01.04.2018 के करीब रात 10 बजे की बात है, मेरे मम्मी पापा और भाई छत पर सो रहे थे। मैं घर के पीछे बनी कुटी में सो रही थी। तभी मेरे घर कालीचरन आया और मेरे साथ दुष्कर्म किया इसके बाद उसे जब भी मौका मिलता था मुझे खेत पर बुलाकर शरीरिक संबंध बनाता था। उक्त सूचना के आधार पर थाना के अपराध क्रं . 88/20 धारा अंतर्गत 376 एन .450 भादवि.एवं 5/6 पॉक्सो का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी को दिनांक 08.05.2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया। आज दिनांक को जेल से ही अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कराया गया उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री एन पी पटेल के द्वारा विधि सम्मत तर्क न्यायालय के समक्ष रखे गए। न्यायालय द्वारा उक्त तर्को से सहमत होकर आरोपी कालीचरन तनय वारेलाल आदिवासी सौर निवासी जमुनसौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
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