न्यायालय ने किया मोबाइल का सुपुर्दनामा खारिज

 आवेदिका के द्वारा सैमसंग मोबाइल जिसे उसने दिवाकर ट्रेडर्स एफ 6 एवं 7 जयंती कॉन्प्लेक्स माढ़ोताल जबलपुर से दिनांक 04/12/2018 को राशि ₹16000 में क्रय किया था। मोबाइल का थाना रांझी के अपराध क्रमांक 823/2020 की धारा 354घ,506 भादवि के तहत जब्त किया गया था। अधिवक्ता ने मोबाइल की स्वामी नसरीन को मोबाइल के सुपुर्द नामे हेतु समस्त शर्तों को मानने हुए आवेदन किया था। जिसमें बताया कि मोबाइल की प्रकृति यांत्रिक और चलायमान है लंबे समय तक मोबाइल के एक स्थान पर बंद रखे रहने से उसकी डिवाइस में खराबी आने व मोबाइल की नष्ट होने एवं मूल्य होने की संभावना है। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री रानी जैन ने शासन की ओर से अपना पक्ष रखते हुए सुपुर्द नामा खारिज करने हेतु निवेदन किया और बताया कि ऐसी स्थिति में आवेदक को जप्तशुदा मोबाइल सुपुर्द कर दिया जाना उचित नहीं होगा जो कि साक्ष्य की विषय वस्तु है। अभियोजन अधिकारी द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय सुश्री अंजली शाह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर ने उक्त सुपुर्द नामा खारिज किया।


 


 


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