नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी हेमन्त पिता रामसिंह अटारिया उम्र 19 वर्ष निवासी रनायल तहसील अवन्तिपुर बडोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 04/10/2020 को फरियादी ने थाना अवन्तिपुर बडोदिया पर रिपोर्ट लेख कराई की दिनांक 03/10/2020 को फरियादी उसकी पत्नि और उसकी नाबालिक लडकी, लडका और उसकी मॉ रात्रि में खाना खाकर सो गये थे, उसकी नाबालिक पुत्री उसकी मॉ के कमरें में सोई हुई थी। रात करीब 01 बजे फरियादी को उसकी मॉ ने आवाज देकर बोला की उसकी नाबालिक लडकी बिस्तर पर नहीं है। फरियादी और उसके परिवार के लोगों ने उसकी तालाश आसापास की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फरियादी की नाबालिक लडकी को आरोपी बहला फुसलाकर भगाकर ले गया होगा की शंका है।
नाबालिक लडकी के मिलने पर उसने बताया कि, आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। कल दिनांक 03/11/2020 को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी शांतिलाल पिता बाबुलाल गुर्जर उम्र 26 वर्ष निवासी बंजारी थाना अवंतिपुर बडोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कान्फे्सिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति डी पी ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्त किया गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 26/02/2020 को शाम 06 बजे करीब पीडिता और उसकी सास अपने खेत पर चने काट रही थी तभी एक सफेद रंग की बोलेरो गाडी में लाडसिंह, शांतिलाल, इन्दरसिंह, अर्जुन आये। लाडसिंह ने जबरन हाथ पकडे शांतिलाल ने पैर पकडे और इन्दर सिंह ने मुंह दबाया और पीड़िता को उठाकर गाडी की पीछे वाली सीट पर डाल दिया । गाडी अर्जुन चला रहा था। पीडिता की सास चिल्लाई तो उसके साथ मारपीट की। आरोपीगण पीडिता को तराना ले गये। रास्ते में इन लोगों ने धमकी दी कि, चिल्ला-चोंट करेगी तो तुझे जान से मार देंगे। तराना में पूराने सूने मकान पर एक रात रखा और चारों ने बारी-बारी से उसके साथ गलत काम किया। दूसरे दिन गाडी से सीहोर लेकर गये। लाडसिंह और शांतिलाल ने गाडी में कागज पर हस्ताक्षर कराये, फिर शाम को आष्टा में पुरानी लॉज में लेकर गये और बारी-बारी से गलत काम किया। उसके बाद चारों ने पीडिता को उज्जैन देवास गेट के पास किराये के मकान में ले जाकर रखा। पीडिता दिनांक 24/07/2020 को आई.जी. पुलिस के कार्यालय पहुँची जहां से उसे महिला थाने भेज दिया गया। महिला थाने से उसे अवंतिपुर बडोदिया थाने पर भेजा। जहां पीडिता ने घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। आज दिनांक 04/11/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
दुष्कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी अर्जुन पिता फुलसिंह उम्र 21 वर्ष निवासी पटाडिया नजदीक तहसील सोनकच्छ जिला देवास का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 09/09/2020 को फरियादी ने थाना अवंतिपुर बडोदिया पर मौखिक रिपोर्ट लिखवाई की उसकी नाबालिग लडकी उसकी पत्नी को सुबह 11 बजे स्कूल से टीसी लेकर आने का बोलकर घर से निकली परंतु वापस घर नही आई। जिसकी तलाश इधर उधर गांव में व रिश्तेदारी में की लेकिन उसका कोई पता नही चला। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले गया। अनुसंधान के दौरान पीडिता ने अपने कथन में बताया की आरोपी अर्जुन ने उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाये और धमकी दी की तुने अगर मेरा नाम लिया तो मे तेरे मम्मी पापा को जान से खत्म कर दुंगा। कल दिनांक 03/11/2020 को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
दुष्कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी दिनेश पिता बद्रीलाल पूर्विया उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 01 बंजीपुरा शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कान्फिेंसिग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्त किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक 09/10/2020 को पीडिता ने थाना शुजालपुर सिटी पर एक लेखी आवेदन पत्र दिया कि, दिनांक 13/04/2019 को आरोपी दिनेश ने उससे झूठ बोलकर नोटरी पर शादी कर ली थी। शादी के 15 दिन बाद पता चला की आरोपी शादी शुदा है, और उसके तीन बच्चे है। पीडिता ने आरोपी से कहा की उससे झूठ बोलकर शादी क्यों की तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर डरा धमकाकर उसे किराये के मकान में रखा और उसके साथ लगातार गलतकाम करता रहा, जिससे पीडिता को गर्भ धारण हो गया। पीडिता ने आरेापी से कहा की उसे 06 माह का गर्भ है, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसे छोडकर चला गया। पीडिता के लेखी आवेदन के आधार पर शुजालपुर सिटी पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया। कल दिनांक 03/11/2020 को आरोपी का न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
Comments
Post a Comment