नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

 पीड़िता ने दिनांक 27/10/2020 को थाना गढ़ा में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 15/08/2019 को आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया था । फरियादी की उक्त रिपोर्ट थाना गढ़ा के अपराध क्रमांक 610/2020 धारा 376,376(2)(एन),506 भादवि एवं 5(1)/6 पॉस्को का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त पंकज रजक को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती ज्योति मिश्रा के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी पंकज रजक का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।


 


                                       


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