नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपीगण की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
पीड़िता ने थाना मदन महल में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अभियुक्त गण ने पीड़िता की बड़ी बहन के साथ अश्लील टिप्पणी कर बुरी नियत से हाथ लगाकर धक्का देकर छेड़छाड़ किया एवं मारपीट किया और पीड़िता के साथ गाली गलौज की गई । फरियादी की उक्त रिपोर्ट थाना मदनमहल के अपराध क्रमांक 325/2020 धारा 354,354(a),294,323 भादवि एवं 7,8 पॉस्को का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्तगण देवेंद्र बाथरे, विभोर बाथरे को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती ज्योति मिश्रा के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।
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