महिला से छेडछाड करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त 

लहार(भिण्ड)। न्यायालय जेएमएफसी लहार, जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपी राधा रमण उर्फ लला नायक पुत्र राम बाबू नायक उम्र-36 वर्ष निवासी-मछण्ड द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। उक्त मामले में अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार गुप्ता की तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  सहायक जिला अभियोजन अधिकारी / सहायक मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 12/10/20 की लगभग सुबह 10 बजे की है। फरियादी आंगन में लेटी थी घर का दरवाजा खुला था अचानक गांव का लला नायक आया और पीछे से आकर मुझे चपेट लिया और मुझसे बोला कि मेरे साथ कमरे में चल मैं चिल्लाई तो मौके पर मेरी बहू रंजना और बडा लडका राहुल आ गये उन्हें आता देखकर लला वहां से भाग गया और जाते जाते बोला कि अगर थाना में रिपोर्ट की तो जान से खत्मा कर दूंगा। पीडिता की शिकायत पर थाना रौन में अपराध क्रमांक 280/20 धारा 354क,454,506 भादस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान धारा 376 का इजाफा किया गया। आरोपी को गिरफतार कर न्याययालय में प्रस्तुत किया गया।


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