किशोरी के साथ गलत काम करने वाले अरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

रायसेन। माननीय विशेष न्यायालय (पाक्सो) बरेली द्वारा आरोपी विनोद सिलावट पिता भोजराज सिलावट, उम्र-23 वर्ष, निवासी ग्राम- नयागावं, थाना-बाड़ी, जिला-रायसेन का किशोरी के साथ गलत काम करने के मामले में दिनांक 03-11-2020 को जमानत आवेदन निरस्त किया I


प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है किआरोपी के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पाक्सो) में किशोरी के साथ गलत काम करने का प्रकरण विचाराधीन है I किशोरी दिनांक 26/08/2020 से लापता थी जिसकी काफी तलाश के बाद कोई पता नहीं चलाने पर फरियादी ने थाना बाड़ी में रिपोर्ट की जिस पर कार्यवाही करते हुये थाना बाड़ी द्वारा विवेचना में आरोपी एवं किशोरी को बरामद किया तब किशोरी ने बताया कीआरोपी ने उसके साथ बुरी नियत से गलत काम किया I पुलिस द्वारा आरोपी को दिनांक 07-09-2020 को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय के समक्ष पेश किया था I उक्त विचाराधीन प्रकरण में आरोपी द्वारादिनांक 03-11-2020 को जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर अभियोजन द्वारा गंभीर आपत्ति की गई I उभयपक्ष को सुनने के पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कियाI  


अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने के लिए रखने वाले आरोपी को सजा


रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना मण्डीदीप में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी अजीत आत्म‍ज श्री सूरज सिंह आयु 40 साल को दण्डित किया गया एवं 2500/ रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।


इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.


  अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना मण्डी दीप द्वारा आरोपी के अधिपत्य से 20 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेवन जप्तो किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्य से उक्ते मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2500/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।   


अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने के लिए रखने वाले आरोपी को सजा


रायसेन। माननीय न्या यालय श्रीमान गौरव अग्रवाल जेएमएफसी गौहरगंज द्वारा जिला रायसेन के पुलिस थाना औ0गंज में अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए मदिरा रखने वाले आरोपी नरेश उईके आयु 19 साल को दण्डित किया गया एवं 1200/ रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा भुगतायी गई।


इस मामले में राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.


  अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, थाना औ0गंज द्वारा आरोपी के अधिपत्य से 10 लीटर कच्ची देशी मदिरा जप्त किया गया। जिसके संबंध में आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज नही था और आरोपी बेचने के उद्देश्य से उक्त मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे मे रखे हुए था। जिसे पुलिस द्वारा जप्तद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त ने अवैध मदिरा को बेचने के लिए अपने कब्जे में रखना न्यायालय में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1200/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।     


                                                                              


                                                                                


Comments