हत्या करने के 24 घंटे के अंदर आरोपी को किया गिरफतार
खरगोन। जिला खरगोन के थाना महेश्वर क्षेत्रातंर्गत ग्राम करोली में दिनांक 01/11/20 की घटना के बारे में 100 डायल पर ग्राम करोली के सरपंच प्रतिनिधि परसराम गुर्जर ने सूचना दी कि, ग्राम करोली में एक महिला जिसका नाम कलाबाई पति स्व. गणपत वर्मा जाति सुतार हैं, उसे किसी व्यक्ति ने चाकु मार दिया हैं जो खॅुन से लथपथ होकर जमीन पर पड़ी हुई हैं तथा गॉव वालों की भीड़ लगी हुई हैं एवं घटना के बाद से पीडिता कलाबाई का लड़का नारायण वहॉ से भाग गया हैं ।
उक्त घटना की सूचना पर एवं घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जिला खरगोन श्री शैलेन्द्रंसिंह चौहान द्वारा अनु. अधि. (पुलिस) मंड़लेश्वर श्री ध्रुवराजसिंह चौहान, थाना प्रभारी महेश्वर श्री पी.के. मुवेल को शीघ्र घटना स्थल पर पहॅुचने तथा प्रकरण के आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने के निर्देश दियें ।
जिस पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री धुर्वराज सिंह चौहान, एफएसएल अधिकारी डॉ. श्री सुनिल मकवाना तथा फ्रिंगर प्रिंट एक्सपर्ट उनि श्री महेश गेहलोद तथा थाना प्रभारी महेश्वर की टीम में श्री पी के मुवेल हमराही फोर्स उनि जितेंद्र कवचे, सउनि प्रवीण निकुम, प्र.आर. 65 संजीव पगारे, प्रआर 563 राजीव, आर. 603 हेमसिंह, आर. 173 ज्ञानेंद्र, आर. 400 रविंद्र, आर. 1070 अमर के साथ घटना स्थल ग्राम करोली पहॅुचा। घटना स्थल पर पहॅुच कर देखा तो घायल महिला को उसके परिजन उपचार हेतु सीएचसी महेश्वर 108 एंबुलेंस से लेकर गये थे। घटना स्थल पर घर के अंदर व बाहर खॅुन के धब्बे पड़े हुये थे । थाना प्रभारी द्वारा घटना स्थल को सुरक्षित कर सीएचसी महेश्वर पहॅुचे । जहॉ पर डॉक्टर द्वारा महिला को मृत घोषित कर दिया गया था । टीम द्वारा पुन : घटनास्थल पर पहॅुचकर बारिकी से निरीक्षण किया ।
प्रकरण के फरियादी भगवान ने गॉव वालो ने बताया कि तुम्हारी मॉ कलाबाई को तुम्हारे भाई नारायण ने चाकु मारा हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो गई हैं । फरियादी भगवान पिता गणपत वर्मा की सूचना रिपेार्ट पर थाना महेश्वर पर उसके भाई नारायण पिता स्व. गणपत कर्मा जाति सुतार निवासी ग्राम करोली के विरूद्ध अपराध क्रं. 412/20 धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
आज दिनांक 02/11/2020 को गॉव वालों से सूचना मिली कि, आरोपी नारायण ग्राम करोली में घुमता हुआ दिखाई दिया हैं । इस पर थाना प्रभारी महेश्वर पी के मुवेल के नेतृत्व में थाना महेश्वर से टीम तैयार की जाकर आरोपी नारायण पिता स्व. गणपत कर्मा जाति सुतार उम्र 45 साल को ग्राम करोली से घेराबंदी कर पकड़ा एवं थाने लाया गया । थाने लाकर आरोपी नारायण कर्मा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि, उसकी मॉ डाकन हो गई थी, मैं मॉ को नही मारता तो आज रात को वह मुझे मार देती । तब नारायण ने विचार कर खुद को टोटके से बचने के लिऐ उसकी मॉ को चाकु से 8-10 वार से पेट, पीठ, हाथ में चाकु घोपकर जान से मार दिया । आरोपी नारायण से पूछताछ पर घटना में प्रयुक्त चाकु जप्त किया गया हैं । आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जावेगा ।
आरोपी की धरपकड़ करने वाली टीम में थाना प्रभारी महेश्वर पी के मुवेल, उनि जितेंद्र कवचे, सउनि प्रवीण निकुम, प्र.आर. 65 संजीव पगारे, प्रआर 563 राजीव, आर. 603 हेमसिंह, आर. 173 ज्ञानेंद्र, आर. 400 रविंद्र, आर. 1070 अमर का सराहनीय एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा हैं ।
हत्या करने के 24 घंटे के अंदर आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
खरगोन। थाना ऊन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नवाडपुरा फलिया महुगांव में दिनांक 01-11-2020 को फरियादी तुफान पिता उन्दरिया जाति भील उम्र 25 वर्ष निवासी नवाडपुरा फलिया ग्राम महुगांव थाने आकर रिपोर्ट किया कि, उसके पिता उन्दरिया उसके भतीजे मिथुन को खेत मे पानी देने के लिए बता रहा था । तभी फरियादी तूफान का काका भिकल्या जाति भील खेत की मेढ की झगड़े की बात को लेकर जान से मारने की नियत से फरियादी के पिता उन्दरिया उम्र-68 साल के पीछे दौडा , उन्दरिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर फरियादी की भतीजी झीनू घर के बाहर आ गयी थी। भिकल्या ने फरियादी तूफान के पिता उन्दरिया पर तलवार से हमला कर उसके (उन्दरिया) दाहिने तरफ कान के पास , गले तथा सीने पर हमला किया जिससे वह वही पर गिर गया तथा उसकी मृत्यु हो गई। फरियादी की भतीजी झीनू बीच बचाव करने आई तो भीकल्या ने उसे भी जान से मारने की नियत से उस पर हमला किया जिससे उसे गर्दन, सीधे हाथ तथा घुटने में गंभीर चोट आई । घटना के बाद फरार आरोपी हो गया था ।
फरियादी तूफान पिता उन्दरिया की रिपोर्ट पर आरोपी भीकल्या जाति भील के विरूद्ध थाना ऊन पर अपराध क्रमांक 323/20 धारा 302, 307, 294 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया।
प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, अति.पुलिस अधीक्षक (शहर) डॉ.श्री नीरज चौरसिया के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खरगोन श्री रोहित सिंह अलावा,थाना प्रभारी ऊन निरीक्षक श्रीमती सुनिता मुजाल्दा को घटना स्थल पर पहुँचने तथा प्रकरण के आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने के निर्देश दियें गये ।
जिस पर अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) खरगोन श्री रोहित सिंह अलावा , एफएसएल अधिकारी डॉ. श्री सुनिल मकवाना तथा थाना प्रभारी ऊन श्रीमती सुनिता मुजाल्दा हमराही फोर्स सउनि.रविन्द्र बर्डे, प्रआर 715 संतोष,आर.663 मुकेश पटेल,आर.145 थानसिह, आर.404 जितेन्द्र,आर.310 शंकर,आर.465 कमलेश शामिल किया गया । एफएसएल टीम द्वारा भौतिक साक्ष्य की दृष्टि से घटना स्थभल का बारिकी से निरीक्षण किया गया ।
दिनांक 02-11-2020 को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम महुगाँव में घटना कारित करने वाला आरोपी भीकल्या पिता कोलिया जाति भील उम्र 65 वर्ष निवासी नवाडपुरा फल्या ग्राम महुगांव का ग्राम महुगॉव के पास नाले में छुपा हुआ है । उक्त सूचना पर गठित टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुवे ग्राम महुगॉव पहुँच कर आरोपी को घेराबंदी कर पकडा । पकडे गये व्यक्ति से अपना नाम पता पूछते उन्होने अपना नाम भीकल्या पिता कोलिया जाति भील उम्र 65 वर्ष निवासी नवाडपुरा फल्या ग्राम महुगांव होना बताया । पकडें गये आरोपी से पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा स्वंय का खेत एवं अपने सोतेले भाई उन्दरिया पिता कोलिया का खेत एक साथ मे लगे होकर एक ही मेड (सेडा) होना बताया एवं मृतक उन्दरिया के द्वारा खेत की मेड (सेडा) तोडने की बात पर से आरोपी भीकल्या पिता कोलिया जाति भील उम्र 65 वर्ष निवासी नवाडपुरा फाल्या ग्राम महुगांव के द्वारा घर से तलवार निकाल कर तलवार से उन्दरिया की हत्या करना एवं बीच-बचाव करने आई लडकी झीनु को भी तलवार से गर्दन पर मारना स्वीकार किया । आरोपी के निशादेही में घटना मे प्रयुक्त तलवार जप्त की गई एवं आरोपी के विरूद्ध धारा 25 बी आर्म्स एक्ट बढाई गई ।
हत्या के आरोपी को 24 घंटे के अंदर धडपकड में अति.पुलिस अधीक्षक(शहर) खरगोन श्री डॉ नीरज चौरसिया, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खरगोन श्री रोहित सिंह अलावा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ऊन निरीक्षक श्रीमती सुनिता मुजाल्दा, सउनि.रविन्द्र बर्डे, प्रआर 715 संतोष,आर.663 मुकेश पटेल,आर.145 थानसिह, आर.404 जितेन्द्र,आर.310 शंकर,आर.465 कमलेश का सहरानीय एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा ।
एक वर्ष पूर्व सांस की हत्या करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में।
खरगोन। थाना भीकनगांव जिला खरगोन क्षेत्रान्तर्गत मृतिका सावित्रीबाई पति रामसिंग जाति भील उम्र 60 वर्ष निवासी सेल्दा की मृत्यु दिनांक 09-10-2019 को ग्राम सेल्दा पर संदिग्धावस्था में हुई थी । मृतिका की मृत्यु के पश्चात मृतिका का पीएम कराया गया था। दिनांक 10-10-2019 की सुबह 08-00 बजे सूचनाकर्ता दयालु, ग्राम के सरपंच देवराम को साथ लेकर थाना भीकनगांव में मृतिका की मृत्यु होने की सूचना पर थाना भीकनगांव में मर्ग क्रमांक 82/19 धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच में पीएम रिपोर्ट एवं एफएसएल जांच रिपोर्ट पश्चात पीएम कर्ता डॉक्टर के द्वारा मृतिका की मृत्यु मुँह दबाने एवं दम घुटने से होने के अभिमत के आधार पर थाना भीकनगांव में अपराध क्रमांक 473/20 धारा 302 भादवि का दिनांक 23-10-20 को पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था।
हत्या का प्रकरण महिला से संबंधी एवं गंभीर प्रकृत्ति का होने से पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री शैलेन्द्रसिंह चौहान के निर्देशन में अति.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) खरगोन श्री जितेन्द्रसिंह पंवार एवं अनुविभागीय अधिकारी भीकनगांव श्री प्रवीण कुमार उईके के मार्गदर्शन अनुसार थाना भीकनगॉव पर उक्त मामले का अनुसंधान एवं आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी भीकनगाँव निरी.श्री जगदीश गोयल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया । पुलिस टीम में सउनि हराप्रसाद पाल, आरक्षक 47 हीरालाल कास्डे, आरक्षक 07 ईसराम को पुलिस टीम में शामिल कर आरोपी की पतारसी हेतु लगाया गया।
मृतिका के मृत्यु के संबंध में वैज्ञानिक पद्दति से जॉच किये जाने तथा फोरेन्सिक जॉच रिपोर्ट आदि प्राप्त किये जाने पर मृतिका की मृत्यु के कारणों व वस्तु स्थिति का पता चला । मृतिका कि मृत्यु की फोरेन्सिक जॉच रिपोर्ट दिनांक 08-09-2020 को प्राप्त होने के उपरांत अनुसंधान की गति में तेजी आई तथा विभिन्न गवाहों एवं परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर आरोपी राजु की भूमिका संदिग्ध पाई जाने पर उससे पूनः पुछताछ की गई । पूछताछ के दौरान आरोपी राजु द्वारा अपनी सास सावित्रीबाई की हत्या करना व घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया तथा मृतिका के हाथ के कडें ले जाकर बाजार में गिरवी रखे जाने की बात बताई गई । जिसकी अनुसंधान में गंहनता से जॉच किये जाने पर मृतिका सावित्रीबाई के कडें पुलिस द्वारा बरामद किये गये तथा आरोपी की निशादेही पर विधिवत जप्त किये गये ।
आरोपी राजु जाति भील पूर्व में मैजिक वाहन इन्दौर में चलाता था, जो बाद में ट्रक चलाने लगा। आरोपी राजु की सास मृतिका सावित्रीबाई आरोपी के साथ ही रहती थी, आरोपी की पत्नि बच्चों को लेकर कही चली गई थी । घटना दिनांक को आरोपी राजू जब ड्राइवरी के काम पर से उसके घर आया तो उसने उसके घर में रह रही स्वयं की सास को अपनी पत्नि व बच्चों का पता व उनको बुलाने की बात कही, जिस पर से उसकी सास ने उनकी जानकारी नहीं होना बताया और इस बात पर से राजु का उसकी सास सावित्रिबाई से विवाद हो गया, जिसमें राजु द्वारा उसकी सास के साथ मारपीट कर उसका मुँह नाक दबाकर उसकी हत्या कर दी । उसके बाद आरोपी राजु उसकी सास सवित्रीबाई के हाथ के कडें लेकर फरार हो गया । सावित्रिबाई की मौत की खबर उसके आस-पास रहने वाले उसके रिश्तेदारों को सुबह उसके घर देखने पर लगी जिस पर से संदिग्ध परिस्थितयों में मृत्यु होने पर मर्ग दर्ज कर जॉच प्रारम्भ की गई ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी भीकनगॉव श्री जगदीश गोयल, सउनि हरिप्रसाद पाल, आरक्षक क्रमांक 47 हीरालाल कास्डे, आरक्षक 07 ईसराम का विशेष योगदान रहा ।
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