हाथ भट्टी कच्ची जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया

विदिशा। श्रीमान राकेष कुमार शर्मा जेएमएफसी गंजबासौदा द्वारा हाथ भट्टी कच्ची जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गोविंदास आर्य द्वारा बताया गया कि थाना देहात बासौदा पर दिनांक 05.11.2020 को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखवीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति कमल सिंह अहिरवार निवासी पठार मोहल्ला का जेल रोड पेट्ोल पंप के पास हाथ भट्टी कच्ची शराब विक्रय कर रहा है हमराह स्टाफ को साथ लेकर जेल रोड पेटे्ाल पंप के पास पहुचे तो एक व्यक्ति प्लास्टिक की कैन लेकर बैठा है पुलिस को देखकर भागने लगा। घेराबंदी कर उसे पकडा, नाम-पता पूछने पर कमल सिंह होना बताया। हाथ में लिये कैन को चेक किया तो हाथ भट्टी जहरीली शराब बेच रहा था। जो 05 लीटर हाथ भट्टी कच्ची जहरीली शराब थी लाइसेंस पूछने पर न होना बताया उसका अपराध 49ए अवकारी अधिनियम के तहत पाया गया संपूर्ण कार्यवाही एवं गिरफ्तार कर थाने में लाया गया जिसपर से असल कायमी अपराध कं्रमाक 442/20 धारा 49ए अबकारी अधिनियम पंजीबद्ध किया गया। आज दिनांक 09.11.2020 को आरोपी कमल सिंह अहिरवार के अधिवक्ता की ओर से माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। 


 शासन की ओर से श्री गोंविद दास आर्य एडीपीओ, गंजबासौदा द्वारा आरोपी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिस पर से श्रीमान राकेष कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्ेट प्रथम तहसील गंजबासौदा द्वारा आरोपी की ओर जमानत आवेदन को निरस्त किया गया।


दहेज के लिये पत्नी से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया


विदिशा। श्रीमति मीनल श्रीवास्तव जेएमएफसी गंजबासौदा द्वारा दहेज के लिये पत्नी से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री गोंविद दास आर्य द्वारा बताया गया कि थाना शमषाबाद पर दिनांक 24.05.2020 को फरियादिका द्वारा थाना शमषाबाद में रिपार्ट लिखाई कि मेरी शादी आज से 06 साल पहले 2014 में सम्मेलन से घासीराम के लडके नरेन्द्र अहिरवार से हुयी थी। मेरे माता पिता ने हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था शादी के 02 तक मेरे पति ने मुझे अच्छे से रखा। इसके बाद मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेषान करने लगे और दहेज में मोटरसाइकिल और सोने की अगॅुंठी लेकर आओ तभी तुम्हे रखूगां। मैने अपने माता पिता को दहेज की मांग के बारे में कई बार बताया लेकिन दहेज की मांग पूरी न करने पर मेरी पति ओर सास ससुर मेरे से मारपीट करते थे। कल सुबह 09 मेरे पति ने मुझसे कहा कि खाना क्यों नही बताना मैने कहा तबीयत ठीक नही है इसी बात पर मेरे पति एंव सास ससुर ने मेरे साथ मारपीट कर दी जिससे मुझे हाथ पैरों में चोट आयी। मैंने अपने माता पिता को घटना के बारे में बताया आज थाने रिपार्ट करती हूॅ जिस पर से थाना शमषाबाद में अपराध क्रमांक 195/20 धारा 498, 323/34 भादवि एवं 3/4 दहेज एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। आज दिनांक 09.11.2020 को आरोपीगण के अधिवक्ता की ओर से माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। 


 शासन की ओर से श्री गोंविद दास आर्य एडीपीओ, गंजबासौदा द्वारा आरोपी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिस पर से श्रीमति मीनल श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्ेट प्रथम तहसील गंजबासौदा द्वारा आरोपीगण की ओर जमानत आवेदन को निरस्त किया गया।


 



 


 



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