घर में आग लगाने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
(वीडियो कांफ्रेंसिंग से की गई सुनवाई)
विदिशा। विषेष सत्र न्यायाधीष अनुसूचित जाति/जनजाति श्रीमति माया विष्वलाल ने आरोपी मुन्नालाल पुत्र पूरन रैकवार उम्र 49 वर्ष ग्राम रायमूडरा थाना कुरवाई जिला विदिषा की जमानत याचिका खारिज कर उसे जेल भेजा। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा द्वारा जमानत की याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर आवेदन का कड़ा विरोध किया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी सपना दुबे द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.10.2020 को शाम करीब 7 बजे फरियादी नेतराम अपनी ससुराल खिमलास जिला सागर गया था। उसकी पत्नि ने फोन करके उसे घर में आग लगने की बात बताई थी जब उसने घर आकर अपनी पत्नि से आग लगने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह शौंच के लिए गई थी जब वह लौट कर आई तो उसने देखा घर में रखा सामान गेंहूं 3 क्ंिवटल, चावल 80 किलो, बर्तन, सोने का मंगलसूत्र, चांदी की पायल, एक बछिया, आधार कार्ड आदि दस्तावेज और अन्य सामग्रियां जल कर खत्म हो गया और एक गाय साथ ही घर में रखे हुए पैसे भी जल गए थे। फरियादी को करीब 90 हजार का नुकसान हुआ। सचिन अहिरवार तथा सतेन्द्र उर्फ नितिन ने अपने कथन में बताया कि उन्होंने मलखान केवट तथा मुन्ना केवट को घर में आग लगाकर भागते हुए देखा था जिसके आधार पर आरोपियों के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र कुरवाई द्वारा अपराध क्रमांक 464/2020 धारा 436, 429 भादवि तथा 3(2)(टप्), 3(2)(अं) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा द्वारा आरोपी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया था।
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