घातक हथियारों से हमला करने वाले आरोपीगण की जमानत याचिका खारिज
टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि फरियादी चन्नू पिता फन्टु रजक उम्र 40 वर्ष निवासी हन्डा सागर ने थाना उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट किया कि दिनांक 11.09.2020 को गाँव के मनीराम कुशवाहा के मवेशी, मेरे खेत में घुस गए थे जिसका उलाहना देने मैं मनीराम के घर गया था इसी बात की बुराई पर से रात करीब 9.30 बजे जब हम घर के बाहर बैठे थे। तभी आरोपीगण मनीराम, धंसू, संतोष, मनोज, चन्नू और दीनदयाल सभी निवासीयान हंडा सागर ने आकर माँ - बहिन की बुरी बुरी गाँलियाँ देने लगे। मैंने और मेरे भाई मुनाउ रजक ने गालियाँ देने से मना किया तो मनीराम ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर मेरी, मेरे भाई मुनऊ एवं हरिराम प्रमोद और राहुल की लाठी-कुल्हाड़ी से मारपीट की। फरियादी की उक्त सूचना पर थाना बल्देवगढ के अपराध क्रमांक 321/20 अंतर्गत धारा 294.323.324.506.34 भादवि का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान धारा 326 भादवि का तथ्य आने से प्रकरण में उक्त धारा का इजाफा किया गया। आरोपीगण मनीराम, धंसू, संतोष, मनोज, चन्नू और दीनदयाल को आज दिनांक को माननीय न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ उनके द्वारा जमानत हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते हुए शासन की ओर से पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी कु . प्रेरणा योगी द्वारा विधि सम्मत तर्क दिए। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन अधिकारी कु . प्रेरणा योगी के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण की जमानत खारिज कर उन्हें जेल भेजा गया।
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