दीपावली पर्व पर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी की अपील
खरगोन। दीपावली प्रकाश का पर्व है, लेकिन दीपावली के समय विभिन्न प्रकार के पटाखों का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। ज्वलनशील एवं ध्वनि कारक पटाखों के उपयोग के कारण परिवेशीय वायु में प्रदूषक तत्वों एवं ध्वनि स्तर में वृद्धि होकर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ पटाखों से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता 100 डेसीबल से भी अधिक होती है। इस प्रकार के प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाना अति आवश्यक है, जिससे मानव अंगों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना जीएसआर 682(ई) 5 अक्टूबर 1999 में पटाखों के प्रस्फोटन से होने वाले शोर के लिए मानक के अनुसार प्रस्फोटन के बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर 125 डीबी (एआई) या 145 डीबी (सी) पीक से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण, विक्रय व उपयोग वर्जित है।
2 घंटे तक ही फोड़े दीपावली पर पटाखें
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट-पिटीशन (सिविल) क्रमांक 728/2015 ‘‘ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण’’ के परिप्रेक्ष्य में 23 अक्टूबर 2018 को दिए गए निर्णयानुसार रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक (2 घंटे) के पश्चात् दीपावली पर्व पर पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित है। लड़ी (जुड़े हुए पटाखों) गठित करने वाले अलग-अलग पटाखों के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। दीपावली पर्व पर एवं अन्य पर्वाे/अवसरों पर उन्नत पटाखे एवं ग्रीन पटाखे ही विक्रय किए जा सकेंगे। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आम जनता से अपील की है कि पटाखों का उपयोग सीमित मात्रा में करें एवं पटाखों को जलाने के पश्चात उत्पन्न कचरे को घरेलू कचरे के साथ न रखे। उन्हंे पृथक स्थान पर रखकर नगर-निगम के कर्मचारियों को सौंप देवें। नगर-निगम एवं नगर पालिकाओं से भी यह भी अनुरोध है कि पटाखों का कचरा पृथक संग्रहित करके उसका निष्पादन सुनिश्चित करें।
मंगलवार को 440 वाहन व 248 बैलगाड़ी आई नीलामी के लिए
खरगोन। मंगलवार को स्थानीय कपास मंडी में 440 वाहन और 248 बैलगाड़ी कपास की नीलामी के लिए आई। खरगोन मंडी सचिव रामवीर किरार ने बताया कि मंगलवार को कपास का अधिकतम भाव 5725, न्यूनतम भाव 3500 व औसत भाव 4650 रहा। इसके अलावा खरगोन अनाज मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव 1750, न्यूनतम भाव 1570 व औसत भाव 1620 रहा। वहीं मक्का का अधिकतम भाव 1355, न्यूनतम भाव 1220 व औसत भाव 1280 तथा सोयाबीन का अधिकतम भाव 4206, न्यूनतम भाव 3300 एवं औसत भाव 3930 रहा।
मोटर पंप चोरी करने वाले आरोपी पर 2 हजार रूपए का इनाम किया घोषित
खरगोन। पुलिस थाना मंडलेश्वर क्षेत्रांतर्गत मोटर पंप चोरी करने वाले आरोपी पर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्रसिंह चौहान ने 2 हजार रूपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना मंडलेश्वर में गत 12 मार्च 2020 को फरियादी हरिश पिता विश्वनाथ निवासी सोमाखेड़ी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि किसी ने विद्युत कनेक्शन के वायर काटकर मोटर पंप चोरी कर ली। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मंडलेश्वर में अपराध क्रमांक 117/2020 धारा 379 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल निवासी तारानगर बड़वाह से फरार आरोपी की जानकारी प्राप्त करने पर ताराचंद पिता मदनपाल निवासी रेल्वे कॉलोनी मालीपुरा फेड खंडवा हाल मुकाम तारानगर बड़वाह का होना बताया। आरोपी ताराचंद पिता मदनपाल घटना दौरान से ही फरार है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के हरसंभव प्रयास किए, लेकिन वह अभी भी गिरफ्त से दूर है। पुलिस अधीक्षक श्री चौहान ने कहा कि फरार आरोपी को पकड़वाने या उसकी सही सूचना देने वाले व्यक्ति को घोषित 2 हजार रूपए का इनाम दिया जाएगा।
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