दहेज मृत्यु के मामले में अग्रिम जमानत खारिज
मेहगांव (भिंड)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि मृतिक की शादी दिनांक 22.11.2017 को सुनील सिंह कुशवाह निवासी अमायन के साथ हुई थी। मायके पक्ष के द्वारा अपनी सामथ्र्य के अनुसार दहेज दिया गया था, परंतु ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। मृतिका से ससुराल पक्ष के द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में 02 लाख रूपयें की मांग की जाती थी, मांग न पूरी करने पाने के कारण उसकी ससुराल में ससुरालीजन द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। दहेज प्रताड़ना के कारण शादी दिनांक 22.11.2017 के 07 साल के अंदर ही दिनांक 07.07.2020 को सामान्य से भिन्न परिस्थितियों मृतिका की मृत्यु फांसी होना पाई गई। उक्त घटना कृत से थाना अमायन में अपराध क्रमांक 86/2020 धारा 304बी,498ए आईपीसी एवं 3/4 दहेज एक्ट प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
दिनाँक 06.11.2020 को आरोपी/आवेदक जगमोहन पुत्र पतोखी कुशवाह उम्र 52 वर्ष निवासी हाउस नं0 98 खेरेवाला मोहल्ला थाना अमायन जिला भिण्ड द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय श्रीमान् अशोक कुमार गुप्ता अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी जगमोहन का अग्रिम जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया गया।
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