दहेज की मांग कर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाले आरोपी ससुर की जमानत निरस्त
भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में दहेज की मांग कर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाले आरोपी ससुर हरगोविंद उर्फ मुन्ना द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि मृतिका विवाह आरोपी बिजेद्र उर्फ सोनू से वर्ष 2015 में वैशाख के महीने में हुई थीं। मृतिका के पिता ने अपने गांव में आरोपी सोनू उर्फ बिजेंद्र को परचूनी की दुकान दो साल तक खुलावई थी। मृतिका अपने पति के साथ अपने पिता के घर पर रहीं। दो साल बाद मृतिका को उसका पति अहमदाबाद ले गया। मृतिका को दो बच्चे हुयें। मृतिका अपने माता-पिता को फोन पर बताती थी कि सास बिट्टी बाई, ससुर हरगोविंद, देवर मोनू, पति बिजेंद्र उर्फ सोनू चारों लोग उसे मोटरसाइकिल एवं 50,000 रूपये की मांग करते थे और लड़ाई झगड़ा करते थे। मृतिका के पिता उक्त मांग की पूर्ति करने में समर्थ नहीं थे। उक्त मांग की पूर्ति न होने के कारण मृतिका के पति, ससुर, सास, देवर उसे आये दिन पर परेषान करते थें। दिनांक 14/07/2020 को मृतिका ने रात्रि में फांसी लगा ली। मृतिका के मृत होने पर थाना सुरपुरा के मर्ग क्रमांक 05/2020 पर मर्ग कायम किया गया। जांच अपरांत सुरपुरा थाने में अपराध क्रमांक 66/2020 धारा 498ए, 304बी, 34 भादवि एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयीं।
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