चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का भंडारण, परिवहन तथा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित

खरगोन। चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का आयात बिना लायसेंस पूर्णतः वर्जित है। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) द्वारा चीनी अथवा विदेशी पटाखों के आयात के लिए कोई लायसेंस भी जारी नहीं किए गए है। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भंडारण, परिवहन और विक्रय पूर्ण रूप से वर्जित है। इनका आधिपत्य, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से अवैध है। विस्फोटक अधिनियम की धारा-9-ठ (1) (इ) में इस प्रकार के अवैध पटाखों का भंडारण, वितरण, विक्रय तथा उपयोग करने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। डॉ. राजौरा ने सभी जिला दंडाधिकारी को नियम-84 (विस्फोटक अधिनियम अंतर्गत प्रभावशील नियम) में ऐसे विदेशों में निर्मित पटाखों के लिए ट्रेम्परेरी लायसेंस जारी न किये जाने की हिदायत दी है। चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों के भंडारण, परिवहन तथा विक्रय करने पर कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।


रात्रि 10 बजे से 6 बजे तक पटाखे जलाने पर होगा प्रतिबंध


दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के प्रस्फोटन से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समस्त कलेक्टर्स को अवगत कराया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एए मिश्रा ने कलेक्टर्स को लिखे पत्र में कहा है कि 4 मीटर की दूरी पर 125 डीपी से 145 डीबी से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण, विक्रय और उपयोग करना वर्जित है। साथ ही लड़ी गठित करने वाले अलग-अलग पटाखों के लिए 5 लॉग से 10 डीबी तक कम किया जा सकेगा। इसी तरह ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2005 में जारी निर्णयानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनिकारक पटाखों को जलाया जाना पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।


गुरूवार को खरगोन कपास मंडी में 7 हजार क्विंटल कपास की हुई आवक


खरगोन। गुरूवार को स्थानीय कपास मंडी में 7 हजार क्विंटल कपास की आवक हुई। खरगोन मंडी सचिव रामवीर किरार ने बताया कि गुरूवार को 540 वाहन और 152 बैलगाड़ी कपास की नीलामी के लिए आई। इस दौरान कुल 7 हजार क्विंटल कपास की आवक हुई है। गुरूवार को कपास का अधिकतम भाव 5725, न्यूनतम भाव 3500 व औसत भाव 4650 रहा। जबकि गुरूवार को खरगोन अनाज मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव 1886, न्यूनतम भाव 1476 व औसत भाव 1620 रहा। ज्वार का अधिकतम भाव 1220, न्यूनतम भाव 1160 व औसत भाव 1201 रहा। इसके अलावा मक्का का अधिकतम भाव 1340, न्यूनतम भाव 1151 व औसत भाव 1260 तथा सोयाबीन का अधिकतम भाव 4175, न्यूनतम भाव 3425 एवं औसत भाव 3840 रहा।


सीसीआई अब प्रत्येक शनिवार को कपास नीलामी में नहीं लेगा हिस्सा


खरगोन। भारतीय कपास निगम (सीसीआई) अब प्रत्येक शनिवार को कपास नीलामी में भाग नहीं लेगा। मंडी सचिव रामवीर किरार ने बताया कि सीसीआई द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में बताया गया कि उनके पास कपास का अत्यधिक स्टॉक हो गया है। इसलिए वह प्रत्येक शनिवार को नीलामी में हिस्सा नहीं लेगा।


उपमंडी गोगावां में अनाज नीलामी का मुर्हुत 9 नवंबर को


खरगोन। कृषि मंडी समिति खरगोन की उपमंडी गोगावां में 9 नवंबर सोमवार को दोपहर 12.30 बजे अनाज नीलामी का मुर्हुत किया जाएगा। मंडी सचिव रामवीर किरार ने बताया कि किसान अपनी उपज मक्का, सोयाबीन, गेहूं आदि लेकर गोगावां उपमंडी प्रांगण में आ सकते है।


पूरे प्रदेश में राजस्व विभाग की 263 शिकायतें लंबित, जिले की मात्र 2 शिकायत


खरगोन। सीएम हेल्पलाईन 181 पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के विश्लेषण में तथ्य सामने आया कि प्रदेश में विभिन्न जिलों में राजस्व विभाग अंतर्गत 263 शिकायतें लंबित है। इन शिकायतों में खरगोन जिले की वर्ष 2017 की मात्र 2 शिकायतें लंबित है। सबसे ज्यादा शिकायतें 47 दतियां जिले की है।


Comments