विद्यालय में परीक्षा में फीस से छूट संबंधी निर्देश जारी
खरगोन। हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश दिए कि वे मध्यप्रदेश के शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क में रियायत संबंधी दिशा-निर्देश का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए निर्देश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि सबल योजना के बच्चों के साथ ही मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति के ऐसे परीक्षार्थी जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख आठ हजार रूपए से अधिक नहीं है, केवल प्रथम अवसर के लिए संपूर्ण परीक्षा शुल्क छूट, नेत्रहीन, मूक-बधिर, स्पास्टिक सेरेब्रिल-पॉलसी (मानसिक रूप से विकलांग) से पीड़ित परीक्षार्थी एवं कुष्ठ रोगियों के आश्रित बच्चों को संपूर्ण शुल्क से छूट रहेगी। शुल्क छूट संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्राचार्य को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा एवं आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभाग संस्था में जाकर प्रमाण पत्रों की जांच कर सकेगा। शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया विगत वर्षों के अनुसार रहेगी।
विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश के लिए प्रमोट करने के लिए तिथि बढ़ी
खरगोन। महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर “प्रमोट“ बाक्स पर क्लिक कर विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रावधिक प्रवेश के लिए प्रमोट करने की तिथि में वृद्धि करते हुए 5 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस आशय की जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉ. धीरेंद्र शुक्ल ने समस्त शासकीय महाविद्यालय, अनुदान प्राप्त व निजी अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को जारी की है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय निर्धारित तिथि में विद्यार्थी अर्हता का परीक्षण कर स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के लिए संबंधित विश्वविद्यालय के पोर्टल पर “प्रमोट“ बाक्स पर क्लिक कर विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रावधिक प्रवेश के लिए प्रमोट करें।
बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की आपात छुट्टियों की रहेगी पात्रता
खरगोन। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि राज्य सरकार ने मप्र बंदी छुट्टी नियम-1989 में संशोधन किया है। उन्होंने बताया है कि अब बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की आपात छुट्टी की पात्रता होगी। डॉ. राजौरा ने बताया कि मप्र बंदी छुट्टी नियम-1989, नियम-4-घ के उप नियम (3) में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम (3) अनुसार प्राकृतिक आपदा और महामारी की दशा में आपात छुट्टी- नियम-(1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, महामारी के खतरे, प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों की दशा में या किसी अन्य परिस्थिति में जेल में बंदियों की संख्या कम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जेल के बंदियों की जनसंख्या को तत्काल कम करने के मद्देनजर बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की छुट्टी दी जा सकती है। बंदियों द्वारा जेल के बाहर व्यतीत की गई आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दंडादेश की अवधि में सम्मिलित की जाएगी।
समाधान एक दिन कार्यक्रम से पूर्व प्रोफाईल अपडेट करने के दिए निर्देश
खरगोन। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ने समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को पत्र जारी सीएम हेल्पलाईन पोर्टल की प्रोफाईल अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रोफाईल अपडेट ऑप्शन पर जाकर प्रोफाईल में नाम, मोबाईल नंबर इत्यादि तत्काल अपडेट करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 1 दिसंबर को आयोजित होने वाली समाधान एक दिन कार्यक्रम से पूर्व अपडेट कर लेवे, ताकि कार्यक्रम में कोई शिकायत आने न पाए।
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