घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

विदिशा। माननीय राकेष सनोडिया एसीजीएम द्वारा आरोपी कुलदीप कुशवाहा पुत्र लालाराम कुशवाह को धारा 454 व 380 भादवि के प्रकरण मेें जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया गया। 

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गुप्ता ने घटना के संबंध में बताया कि, दिनांक 24.11.2020 प्रातः 11ः35 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य के्रन्द्र के आवासीय परिसर में आनंद कुमार सक्सेना रेडियो ग्राफर के मकान में घुसकर उनके घर से एक पर्स जिसमें 1500/-रूपये, एटीएम, ड्राईविंग लाईसेंस, एक्टिवा इंश्योंरेंस और अन्य दस्तावेजों की चोरी कर ली थी। इस घटना की रिपोर्ट थाना ग्यारसपुर में की गई थी जिस पर अपराध क्रमांक 300/20 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

दिनांक 27.11.2020 को पुलिस द्वारा आरोपी कुलदीप कुशवाह पुत्र लालाराम कुषवाह को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष जेआर हेतु प्रस्तुत किया गया था। श्रीमती ज्योति गुप्ता द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ती की। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर 11.12.2020 तक आरोपी कुलदीप कुशवाह को जेल भेज दिया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गुप्ता के द्वारा की गई। 

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