अवयस्क बालिका को बहला-फुसला कर ले जाने तथा दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया
विदिशा। विषेष सत्र न्यायाधीष अनुसूचित जाति/जनजाति श्रीमति माया विष्वलाल ने आरोपी पपपू विश्वकर्मा पुत्र मुंषीलाल विष्वकर्मा उम्र-21 वर्ष निवासी ग्राम वजरिया जिला विदिषा की जमानत याचिका खारिज की। उक्त मामले में विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा द्वारा जमानत की याचिका पर अपराध की गंभीर प्रवृति के आधार पर कड़ा विरोध किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती गार्गी झाॅ द्वारा बताया गया कि पीड़िता घटना दिनांक 15.06.2020 को दोपहर करीब 02ः00 बजे अपने घर से बिना बताए चली गयी घटना के करीब 06 माह पूर्व भी पीड़िता को आरोपी पप्पू विष्वकर्मा बहला फुसला कर ले गया था। घटना दिनांक को कुछ लोगों ने पीड़िता को पप्पू विष्वकर्मा की मोटर साईकिल पर जाते हुए देखा था जिसके आधार पर आरोपी पप्पू विष्वकर्मा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 119/2020 के तहत भादवि की धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। पीड़िता के दस्तयाब होने पर पीड़िता ने अपने कथन में बताया कि आरोपी पप्पू विष्वकर्मा उसे बहलाफुसला कर अपने साथ ले गया था और उसके साथ कई बार गलत काम किया जिसके आधार पर भादवि की धारा 376, 376(2)(एन) भादवि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4, 5/6 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) का इजाफा किया गया था।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक/उपसंचालक आई.पी. मिश्रा द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया था।
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