अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया 


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 13.06.2020 को पुलिस बरूड को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम सिनखेडा में सातमाता मंदीर के पास नाले पर एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचने हेतु लेकर आ रहा है। पुलिस बरूड मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी अजय पिता कैलाश उम्र 25 वर्ष निवासी सिनखेडा एक प्लास्टिक की केन लेकर बैठा दिखा पुलिस को आता देखकर आरोपी भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडकर केन की तलाशी ली जिसमें अवैध रूप से 10 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ मदिरा बेचने हेतु भरी हुई थी। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय खरगोन श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी के समक्ष पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन द्वारा आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी श्रीमती सीमा सोलंकी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


 अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज


चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 09.09.2020 को पुलिस थाना मण्डलेश्वर को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम गांधीनगर से मण्‍डलेश्वर तरफ 02 लोग मोटरसायकल से अवैध शराब का परिवहन कर निकलने वाले है। पुलिस मण्डलेश्वर ने मुखबीर सूचना पर विश्वास कर गांधीनगर कॉलेज के सामने रोड किनारे आड लेकर इंतजार किया तभी मुखबीर के बताये अनुसार 02 व्यक्ति मोटरसायकल पर आते हुए दिखाई दिये मोटरसायकल पर दो हरे रंग के झोले टंगे थे जिन्हें घेराबंदी कर रोकने की कोशीश की तो पीछे बैठा व्यक्ति कूदकर भाग गया। मोटरसायकल चालक को पकडकर नाम पता पूछने पर अपना नाम नीरज पिता राजेन्द्र सिंह निवासी मल्हारगंज महेश्वर तथा भागने वाले आरोपी का नाम मिथुन पिता गोरेलाल निवासी ग्राम बागकेरिया महेश्वर का होना बताया झोलों की तलाशी लेने पर उसमें अवैध रूप से 40-40 लीटर कुल 80 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब भरी हुई थी। आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया तत्पश्चात पुलिस द्वारा आरोपी मिथुन को गिरफ्तार कर सीजेएम न्यायालय खरगोन के समक्ष प्रस्तुत किया जहां से उसे जेल भेज दिया। आरोपी मिथुन पूर्व से जेल मे निरूद्ध है इस आधार पर आरोपी मिथुन ने अपना जमानत आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुूत किया, जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।


 


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