अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्याायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 20.10.2020 को पुलिस गोगावां को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम दयालपुरा का बल्लू नामक व्यक्ति अवैध रूप से हाथभट्टी महुआ शराब लेकर बेचने हेतु बैठा है। पुलिस गोगावां मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी बल्लू पिता चुन्नीलाल निवासी दयालपुरा बैडी एक प्लास्टिक की केन लेकर बैठा दिखा जिसे घेराबंदी कर पकडकर केन की तलाशी ली जिसमें अवैध रूप से 06 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ मदिरा बेचने हेतु भरी हुई थी। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय खरगोन श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी के समक्ष पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन द्वारा आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी श्रीमती सीमा सोलंकी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


 पुलिस और न्यायालय के मध्य समन्वयक है अभियोजन:- श्री यादव


खरगोन। मध्य प्रदेश के महानिदेशक संचालक लोक अभियोजन श्री विजय यादव द्वारा प्रदेश के समस्त उप संचालक अभियोजन, जिला अभियोजन अधिकारी, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी की मीटिंग वर्चुअल माध्यम से ली गई। मीटिंग में संचालनालय भोपाल से संयुक्त संचालक श्री एलएस कदम एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। मीटिंग में लोक अभियोजन विभाग के प्रदेश भर से लगभग 150 अधिकारी उपस्थित रहे।


 संचालक श्री विजय यादव द्वारा अपने संबोधन में अभियोजन की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भूमिका पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला, उन्होंने बताया कि अभियोजन पुलिस और न्यायालय के मध्‍य ब्रिज की भूमिका अदा करता है। हमें इंवेस्टिगेशन के समय से ही प्रकरण की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा और इस हेतु अभियोजन को पुलिस और न्यायालय के मध्य समन्वयक की भूमिका निभाना होगी। सत्र न्यायालयीन प्रकरण में प्रभावी अभियोजन हेतु मार्गदर्शन भी श्री यादव द्वारा प्रदान किया गया। समस्त अधिकारियों की समस्याा एवं सुझावों को सुना गया व उचित निर्देश भी दिये गये। उक्त‍ मीटिंग में जिला खरगोन से उप संचालक अभियोजन श्री जे.एस. मुवेल एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री जे.एस.तोमर उपस्थित रहे।


 


 


 


 


 


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