अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे्ट खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1600 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 28.02.2020 को पुलिस खरगोन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि खरगोन में बिस्टान रोड राजा ढाबा के सामने अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। पुलिस खरगोन ने मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी सुनील पिता जगन्नाथ निवासी केशवपुरा के आधिपत्य में 18 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा अवैध रूप से रखी हुई थी । आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन की ओर से की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1600 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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