अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
खरगोन। मुख्यश न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 07 अगस्त 2020 को आबकारी खरगोन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम सेजला में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर आबकारी विभाग खरगोन ने उक्त स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी कालू पिता रूखडिया निवासी पटेल फाल्या सेजला के रिहायशी मकान में 10 पाव देशी मदिरा अवैध रूप से बेचने हेतु रखी हुई पायी गई। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन की ओर से की गई जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को न्याायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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