अवैध रूप सेे शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत खारिज
मेहगांव (भिंड)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनाक 15.10.2020 को हमराही फोर्स के साथ मुखबिर द्वारा बताए स्थान गुगांवली का हार शासकीय उसरा घने पर्वती बमूरा के पास पहुचने पर घने पेड़ो के अन्दर जाकर देखा तो दो व्यक्ति एक पानी के गड्डे के पास तिरपाल बिछाये बैठे थे पास में मशीन लगी थी तथा शराब की पेटी रखी थी व कट्टी ड्रम , बाल्टी आदि रखे हुए थे जिन्हें पुलिस ने घेरकर पकड़ा नाम व पता पूछने पर एक ने अपना नाम जितेन्द्र उर्फ जीते पुत्र शैतान सिंह गुर्जर एवं दूसरे ने अपना नाम धुआंराम सिंह पुत्र रघुवर गुर्जर बताया। शराब व मशीनों के संबध में पूछताछ करने पर दोनो ने बताया कि मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहें है जिसके लिये हम दोनों योजना बनाई थी कि ओपी से मशीनें लगाकर शराब बनाकर मेहगांव क्षेत्र के गांव में बिक्री करेगें आरोपगणों से शराब बनाने व रखने व बिक्री करने का लाईसेंस चाहा तो न होना बताया आरोपीगणों के विरूद्ध उक्त अपराध पर से थाना मेहगांव अप0 क्रमांक 398/2020 धारा 34(1)च ,34(2) एवं 49(क) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दिनाँक 06.11.2020 को जीतू उर्फ जीतेन्द्र द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। अभियोजन तर्को से सहमत होकर माननीय अपर सत्र न्यायालय श्रीमान् अशोक कुमार गुप्ता द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा (439 दं0प्र0सं0) खारिज किया गया।
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