अवैध रूप सेे शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने की जमानत निरस्त
मेहगांव। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनाक 22.10.2020 को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी के जरिये मुखबिर सूचना से कुछ व्यक्ति शराब लेकर बरहद की तरफ बम्बा वाले कच्चे रास्ते से पचैरा की तरफ से आ रहे है। मुखबिर की सूचना तस्दीक हेतु हमराही आरक्षक धीरज सिकरवार के साथ रवाना होकर कस्बा गश्त कर रहे उनि0 विवेक प्रभात , उनि0 सुरेश ,स.उ.नि. जसराम सिकरवार , प्र.आर.यशवंत सिंह आरक्षक धीरज सिकरवार आरक्षक राजवीर और भी आरक्षक सहित मय आम्र्स एम्यूनेशन मय शासकीय वाहन एवं विवेचना किट के साथ लेकर मुखबिर के बताए स्थान बरहद पचैरा के लिये जाने वाले कच्चे रास्ते पर पहुंचे कुछ देर फुस्कान खेरा हनुमान मंदिर के सामने बम्बा के किनार कच्ची सड़क पर मुखबिर द्वारा बताई हुई सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी आती दिखाई दी जिसे फोर्स की मदद से चारों ओर से घेरकर रोक लिया और वाहन के पास पहुॅचकर देखा तो वाहन में बैठे व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे लेकिन फोर्स की मदद से उन्हें वाहन में रोका गया वाहन से एक एक कर वाहन में बैठे हुए पांचो व्यक्तियों से पूछताछ की गई वाहन चालक ने अपना नाम रामलखन उर्फ सोनू शर्मा बताया तथा वाहन में बैठे अन्य व्यक्तियों ने अपने नाम आकाश , बिजेन्द्र उर्फ गुड्डे गुर्जर ,पंकज शर्मा एवं जितेन्द्र उर्फ नेता बताया । सभी को वाहन के नीचे कर तलाशी ली गई तो बोलेरो के नीचे वाले वाली सीट के पैरदान पर चार पेटी देशी प्लेन शराब मिली। कुल 180 लीटर तथा कुल कीमत 1,00,000/- रू. थी। उक्त अपराध पर से थाना मेहगांव मे अपराध क्रमांक 412/2020 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
दिनाँक 05.11.2020 को अभियुक्तगण आकाश पुत्र रामकिशन शर्मा उम्र 27 वर्ष एवं पंकज पुत्र सतीष शर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी भगवासा थाना गोहद जिला भिण्ड द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।अभियोजन तर्क से सहमत होकर माननीय न्यायालय अशोक कुमार गुप्ता अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तगण के जमानत को निरस्त कर दिया गया।
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