अवैध रूप से हथियार रखने वाले अभियुक्त को नहीं मिली जमानत   

लहार(भिण्ड)। न्यायालय जेएमएफसी लहार, जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपी राधा रमण उर्फ लला नायक पुत्र राम बाबू नायक उम्र-36 वर्ष निवासी-मछण्ड द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। उक्त मामले में अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार गुप्ता की तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


सहायक जिला अभियोजन अधिकारी / सहायक मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 16/10/20 को प्रधान आरक्षक 689 श्याम सिंह व 947 जसविन्दर सिंह प्रायवेट दो मोटर साईकिलों से कस्वा पेट्रोलिंग गस्त पर थे। पेट्रोलिंग के दौरान जरिये मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि रिलाइन्स टावर के पास बघेल मोहल्ला में एक व्यक्ति अवैध हथियार लिये वारदात करने की नियत से खडा है तथा घटना कर भाग भी सकता है। तब मुखबिर के बताये स्थान पर मय हमराय व फोर्स के जैसे ही रिलाइन्स टावर के पास बघेल मोहल्ला पहुंचे तो मुखबिर के बातये हुलिया का व्याक्ति बघेल मोहल्ला तरफ भागा उस संदिग्ध व्यक्ति का पकडा नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम राधारमण उर्फ लला नायक बताया। तलाशी ली जाने पर उसकी पेंट के बांये तरफ एक देशी लोहे का 315 बोर का कट्टा मिला कट्टे को चेक किया तो 315 बोर का जिंदा कारतूस लोड मिला। कारतूस को सु‍रक्षित बाहर निकालने के बाद कट्टे के संबंध में लायसेंस चाहा तो नहीं होना बताया। उक्त कट्टे व कारतूस को पंचान साक्षियों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी लला नायक का उक्त कृत्य थाना रौन के अपराध क्रमांक 288/20, धारा 25,27 आर्म्सत एक्टक के तहत पंजीबद्ध किया कर विवेचना में लिया गया।


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